Mumbai Crime News:मुंबई में मालाबार हिल पुलिस ने कथित तौर पर एक बच्चे के जन्म को रोकने की कोशिश करने और आखिरकार उसकी मौत का कारण बनने के आरोप में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि घटना तब सामने आई जब दक्षिण मुंबई में बाणगंगा के पास एक समय से पहले जन्मे बच्चे का शव मिला। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान एक 20 साल की महिला, उसकी मां और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई। पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

मां-बेटी और बेटी का प्रेमी गिरफ्तार, नवजात की मौत का कारण बनने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की पहचान 20 साल की ईशा मारी, उसकी मां 42 साल की पूजा और 22 साल के विलास बुटिया के रूप में हुई है। ये सभी मालाबार हिल के बाणगंगा के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि ईशा और बुटिया कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ रिश्ते में रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, “जब वे दोनों साथ थे तभी महिला गर्भवती हो गई, लेकिन उसने इसे सभी से छुपाने का विकल्प चुना और इसके बारे में कुछ नहीं किया।”

मां ने बेटी को दी गर्भपात की गोलियां, पपीता खाने को भी किया मजबूर

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाद में ईशा की मां पूजा की नजर उसके पेट पर पड़ी। उसने ईशा का जांच कराई और पता चला कि वह पांच महीने की गर्भवती है। एक अधिकारी ने कहा, “पूजा ने ईशा को पपीता खाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने गर्भपात के लिए कुछ गोलियां भी दीं।” हालांकि, बाद में घर के अंदर समय से पहले बच्चे को जन्म देने के बाद मां-बेटी ने उसे बाणगंगा के पास रखा।

पोस्टमार्टम में ‘समय से अत्यधिक पहले जन्म और सेप्टीसीमिया’ मौत का कारण

एक अधिकारी ने कहा, “मां-बेटी का दावा है कि बच्चे को बाणगंगा के किनारे के पास रखने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी।” बाद में 13 सितंबर की सुबह, स्थानीय लोगों ने एक नवजात शिशु का शव देखा और मालाबार हिल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और इसका मामला दर्ज किया गया। शव का पोस्टमार्टम भी किया गया। इस दौरान पता चला कि नवजात की मौत का कारण ‘समय से अत्यधिक पहले जन्म और सेप्टीसीमिया’ था।

सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय मुखबिरों की मदद से ईशा और पूजा की पहचान

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और स्थानीय मुखबिरों की मदद से ईशा और पूजा की पहचान की।
बाद में दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद विलास बुटिया की भूमिका सामने आई और उसे हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा रही है।

तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं में मामला दर्ज

तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 315 (बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य), 109 (यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणामस्वरूप किया जाता है तो उकसाने की सजा और जहां इसकी सज़ा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है ) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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