दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती से उसके ही मंगेतर ने बलात्कार कर डाला। इस घटना के बाद युवती सदमे में हैं और उसकी आवाज भी चली गई है। जिसके बाद लड़के ने शादी से इंकार कर दिया है। इसके बाद लड़की ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कोर्ट में लड़की ने इशारों में सवालों के जवाब दिए।
भारत नगर थाना पुलिस को रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार की कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वह सात दिन के अंदर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का लिखित में बयान दर्ज कराए। रिपोर्ट्स के अनुसार, आवाज खो चुकी लड़की ने कोर्ट में इशारों में केस को समझाने की कोशिश की। कोर्ट में ही पीड़िता ने सवालों के जबाव इशारों में दिए। कोर्ट पहुंचे इस मामले में दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई है।
अदालत ने पुलिस से कहा है कि भले ही लड़की बोल नहीं पा रही है लेकिन वह लिख कर बयान दर्ज करा सकती है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि, इसलिए अब मामले की इस प्रक्रिया में और विलंब न होने पाए। साथ ही केस में लड़की का बयान सात दिन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने को लेकर दिल्ली पुलिस को कहा गया है।
बता दें कि, बीते दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक शख्स ने काम देने के बहाने एक साल तक उसके साथ बलात्कार किया गया। उसका कहना है कि युवक ने रेप किया और इस दौरान कुछ तस्वीरें खींचीं और वीडियो भी बना लिया। जिसकी चलते वह उसे ब्लैकमेल कर बलात्कार करता रहा। महिला ने बताया कि युवक ने सभासद के चुनाव लड़ने की बात कही थी।
