बिजनेस ट्रिप पर सेक्स करने के दौरान कार्डिएक अरेस्ट (Cardiac Arrest) से हुई मौत को वर्कप्लेस पर हादसे के दौरान हुई मौत के तौर पर माना जाएगा। अदालत का यह फैसला अपने आप में काफी दिलचस्प है। एक कर्मचारी की बिजनेस ट्रिप के दौरान हुई मौत के मामले में अदालत का यह फैसला आया है।
इस मामले में अपना बचाव करते हुए रेलवे सर्विस कंपनी TSO ने अदालत से कहा कि उसके स्टाफ की मौत काम के घंटे (Working Hour) खत्म हो जाने के बाद हुई…और कंपनी की तरफ से जिस होटल में उसे कमरा बुक कराया गया था उस कमरे के बजाए उसकी मौत किसी अन्य कमरे में हुई है। ‘Euronews’ के मुताबिक अदालत में कंपनी ने कहा कि स्टाफ की मौत के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं हो सकती।
टीएसओ ने पूर्व में आए एक कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी कर्मचारी की मौत पूरी तरह से अजनबी शख्स के साथ विवाहेतर संबंध बनाने का नतीजा था। हालांकि TSO की सभी दलील सुनने के बाद पेरिस की अपील अदालत ने कंपनी की दलीलों को मानने से इनकार करते हुए कहा कि कर्मचारी की मौत वर्कप्लेस पर हुए हादसे की वजह से हुई ही मानी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक TSO ने साल 2013 में जेवियर एक्स नाम के अपने एक कर्मचारी को सेंट्रल फ्रांस के एक होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा था। काम खत्म होने के बाद शारीरीक संबंध बनाते हुए जेवियर एक्स की मौत हो गई। पता चला कि उसकी मौत सेक्स के दौरान कार्डियेक अरेस्ट से हुई है। इस मामले में 6 सालों तक मुकदमा चला।
फ्रांस की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी CPAM ने इस दुर्घटना को साल 2016 में एक अदालत में वर्कप्लेस एक्सीडेंट बताया था। जिसे TSO ने कोर्ट में चुनौती दी थी। पेरिस के अपील कोर्ट में कंपनी की तरफ से कहा गया कि कर्मचारी की मौत के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी निजी रुझानों के लिए जानबूझकर अपने कामकाज को रोका और यह उसके रोजगार से अलग था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कंपनी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट के एक प्रवक्ता ने ‘Euronews’ से बातचीत करते हुए कहा कि इस केस में कर्मचारी बिजनेस ट्रिप पर थे। इस ट्रिप में कर्मचारी की यात्रा का समय, दिन में काम का समय और काम के बाद उनके द्वारा बिताया गया सारा समय सब कुछ कंपनी को दिया गया समय ही माना जाएगा। इसीलिए उस रात की घटना भी कंपनी ट्रिप के अंदर ही आती है।
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बिजनेस ट्रिप के दौरान पूरे समय कर्मचारी कंपनी की अथॉरिटी में ही आता है। बिजनेस ट्रिप के दौरान सिर्फ वैसे ही काम कंपनी प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आएंगे जो दैनिक जीवन से अलग होते हैं। इस केस में अदालत ने सेक्स को दैनिक जीवन का हिस्सा माना है। (और…CRIME NEWS)
