उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगराम थाने में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पालतू डॉगी को बाइक से कुचलने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
तेज रफ्तार बाइक डॉगी पर चढ़ा दी: दरअसल यह मामला शिवपुरा गांव निवासी किसान सुरेश कुमार ने दर्ज कराई है। उन्होंने अपने शिकायत में बताया कि 18 तारीख को उनकी 11 साल की बेटी स्नेहा अपनी अमेरिकन पायनियर ब्रीड की पालतू डॉगी जिसका नाम नेहा बताया जा रहा है । उसे स्नेहा घर के कुछ दूरी पर रोड के किनारे टहला रही थी। इसी दौरान बाइक सवार कल्याण खेड़ा निवासी सचिन अपने साथी शुभम व शिवा के साथ तेज रफ्तार से निकला और सड़क किनारे टहल रही डॉगी के उपर बाइक चढ़ा दिया। इस हादसे में डॉगी की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने दर्ज किया मामला: इस घटना की शिकायत करने सुरेश आरोपी सचिन के घर पहुंचे जहां उसके परिजनों ने सुरेश के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथ ही दोबारा आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित ने नगराम थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी। नगराम थाने के इंस्पेक्टर वीरेंद्र सोनकर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसकी जांच की जा रही है।
जानवर को मारना दंडनीय अपराध: आईपीसी की धारा 428, 429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत गली के आवारा कुत्तों को मारना दंडनीय अपराध है। ज्यादा से ज्यादा इनकी रोकथाम के लिए नसबंदी की जा सकती है। सरकार की नीति और एनिमल बर्थ कंट्रोल 2011 के तहत जिस क्षेत्र में इन आवारा कुत्तों का आतंक है, वहां इनकी नसबंदी के बाद उसे वापस भेजा जाएगा और इन्हें मारा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने भी इसके बाबत निर्देश जारी किया है। अगर कोई इन आवारा कुत्तों या मवेशियों को परेशान करेगा या मारने की कोशिश करेगा तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की जा सकेगी।