केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने अभिनेत्री संग यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच को रोकने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने दिलीप की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया और अपराध शाखा को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अभिनेत्री संग यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच जितनी जल्दी हो सके पूरी करें। साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसी को आगामी 15 अप्रैल तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

दायर याचिका में अभिनेता दिलीप ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, “मामले में आगे की जांच मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास था। साथ ही दिलीप ने कहा था कि, पुलिस इस मामले में जांच की आड़ में बदले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच की अनुमति नहीं थी, क्योंकि साल 2017 के नवंबर में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।

वहीं, अभिनेता दिलीप द्वारा दायर याचिका में तर्क देते हुए बताया गया कि इस पूरे मामले में जनवरी, 2020 में आरोप तय कर दिए गए थे और अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच ही बाकी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि केस में अगर आगे कोई भी सबूत या अन्य कोई घटनाक्रम सामने आता है तो फैसला सुनाए जाने से पहले कभी भी आगे की जांच की जा सकती है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस पूरे मामले में पीड़िता ने भी उनके फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि वह एक निष्पक्ष सुनवाई चाहती है और घटना के पीछे की सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है। मामला यह था कि 17 फरवरी 2017 को तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने जबरन कार में दो घंटे तक उसके साथ अभद्रता व छेड़छाड़ की थी।

ज्ञात हो कि अभिनेता दिलीप इस मामले में दसवें आरोपी हैं, वह कई हफ़्तों तक न्यायिक हिरासत में भी रहे थे। हालांकि, कुछ दिनों पहले ही केरल हाई कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत मिली है, जिसके बाद ही अभिनता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।