Kathua Gangrape And Murder Case: जम्मू कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में यहां एक विशेष अदालत सोमवार (10 जून) को फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में 7 में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी विशाल को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत दोपहर 2 बजे इन आरोपियों को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने आनंद और तिलक राज को सबूत मिटाने की धारा में दोषी करार दिया है।

पठानकोट अदालत ने ग्राम प्रधान सांजी राम, दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा के साथ ही हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज,  प्रवेश कुमार, आनंद दत्ता को दोषी करार दिया। इस मामले में ग्राम प्रधान और उसका बेटा मुख्य आरोपी थे।इससे पहले जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये थे।

किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा इससे पहले अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभियोजन दल में जे के चोपड़ा, एस एस बसरा और हरमिंदर सिंह शामिल थे।