INX Media Case P Chidambaram: आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में घटनाक्रम इस प्रकार है, जिसमें दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को गुरुवार (5 सितंबर) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है।
15 मई 2017: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया।
16 फरवरी 2018: प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में धन शोधन का मामला दर्ज किया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए चिदंबरम को तलब किया।
30 मई 2018: पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत मांगी।
23 जुलाई 2018: वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे।
25 जुलाई 2018: अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया।
25 जनवरी 2019: अदालत ने दोनों मामलों में उनकी अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
11 जुलाई 2019: शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी और आईएनएक्स मीडिया की कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी मामले में सरकारी गवाह बनी।
20 अगस्त 2019: उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया। अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने देने के लिए तीन दिनों तक आदेश पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया।
21 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उनके वकीलों ने उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की कोशिश की। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और मामले को 23 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सीबीआई ने रात में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया।
22 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
5 सितंबर 2019: ईडी के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज की।