Manesar Honor Killing: हरियाणा के मानेसर से कथित ऑनर किलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर 19 साल की एक युवती का यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने का आरोप है, क्योंकि वह अपनी कम्युनिटी के बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप में थी।
हत्या करने से पहले रेप किया
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि महिला के 28 साल के भाई ने इस अपराध की साजिश रची और अपने 30 साल के दोस्त की मदद ली, जिसने कथित तौर पर पीड़िता की हत्या करने से पहले उसका रेप किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, भाई-बहन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा और आगरा के रहने वाले थे और पिछले लगभग छह सालों से हरियाणा के मानेसर में रह रहे थे।
रिपोर्ट के अनुसार, परेशानी तब शुरू हुई जब भाई को पता चला कि उसकी बहन दूसरी कम्युनिटी के 24 साल के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और उससे शादी करने का फैसला कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि उसने 15 नवंबर को उसे एटा में अपने परिवार के घर भेज दिया, लेकिन वह 22 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए वापस मानेसर भाग आई।
सहायक पुलिस आयुक्त (मानेसर) वीरेंद्र सैनी ने बताया कि इसके बाद भाई ने उसे मारने की योजना बनाई। उसके निर्देशों पर काम करते हुए, दोस्त ने उस युवती से संपर्क किया और उसे बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी करने में मदद करने का नाटक किया। उस पर भरोसा करके, वह 10 दिसंबर की रात को रामपुरा चौक के पास उससे मिलने के लिए तैयार हो गई।
पुलिस ने बताया कि मदद करने के बजाय, आरोपी उसे ग्वालियर के एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसका रेप किया। जब उसने विरोध किया, तो उसने उस पर हमला किया और बाद में उसके दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जांचकर्ताओं ने बताया कि बाद में उसके शव को एक खेत में मलबे के नीचे छिपा दिया गया था।
अपने-अपने होम टाउन भाग गए आरोपी
अपराध के बाद, दोनों आरोपी अपने-अपने होम टाउन भाग गए। भाई ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि युवती का बॉयफ्रेंड इसके लिए जिम्मेदार है। बॉयफ्रेंड को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में सबूतों से पता चला कि भाई और उसका दोस्त अपराध स्थल पर मौजूद थे, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया।
पुलिस ने बताया कि लगातार पूछताछ के बाद भाई ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया, और दोस्त ने भी यौन उत्पीड़न और हत्या की बात मान ली। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या, सामान्य इरादे और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जांच की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट, आरोपी का पोटेंसी टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।
