गुड़गांव पुलिस ने शुक्रवार को प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया है। एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कथित तौर पर एक वीडियो जारी कर लोगों से हरियाणा में पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और अधीक्षक के कार्यालयों में खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए कहा था।
पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि कथित वीडियो में, पन्नू ने कहा था कि सिख फॉर जस्टिस एक जनमत संग्रह के माध्यम से भारत से राज्य को अलग करने की वकालत करने के लिए 29 अप्रैल को ‘हरियाणा बनेगा खालिस्तान’ अभियान शुरू करेगा।
पुलिस ने बताया कि उन्हें इस मुद्दे पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को शिकायत मिली थी। मामले में गुड़गांव पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने कहा “वीडियो में, पन्नू ने चेतावनी दी कि भारत से पंजाब की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह का अगला चरण 8 मई को इटली में होगा। वीडियो में पन्नू ने कहा था कि जब पंजाब भारत से मुक्त हो जाएगा तो हरियाणा, पंजाब का हिस्सा बन जाएगा।”
गुड़गांव पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने आगे कहा कि, पन्नू ने अपनी वीडियो में कहा था कि 29 अप्रैल को, खालिस्तान घोषणा दिवस मनाया जाएगा और हरियाणा के सभी जिलों में गुड़गांव से अंबाला तक, डिप्टी कमिश्नर और एसपी कार्यालयों में खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और यूएपीए की धारा 10 ए व 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि जुलाई 2020 में भी गुड़गांव पुलिस ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। उस दौरान पन्नू ने कथित तौर पर एक सोशल मीडिया क्लिप जारी किया था, जिसमें उसने हरियाणा सरकार और राज्य के लोगों को “सिखों और पंजाबियों के हितों के प्रतिकूल” होने का आरोप लगाया था।