गुड़गांव पुलिस ने रविवार को एक 23 साल के शख्स को कथित तौर पर पंजाब से राजस्थान बैल ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया। क्योंकि गोरक्षकों ने उस पर छापा मारा था और उसके ट्रक को रोक लिया था। पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश का रहने वाला शहजाद कथित तौर पर मारने के लिए 14 बैलों को राजस्थान के मेवात इलाके में ले जा रहा था। गुड़गांव बजरंग दल ने उसे रोका और रविवार सुबह 6.30 बजे उन्हें पुलिस को सौंप दिया।
गोपनीय सूचना के बाद गौ रक्षा दल के सदस्यों ने केएमपी राजमार्ग की वाहनों की जांच
गुड़गांव के बिलासपुर पुलिस स्टेशन में दी गई लिखित शिकायत में गुड़गांव बजरंग दल के नेता और गौ रक्षा दल के सदस्य अभिषेक गौड़ ने कहा कि उन्होंने गोपनीय सूचना के बाद ट्रक पर कार्रवाई की। उन्हें जानकारी मिली थी एक गौ तस्कर कई बैलों को पंजाब से राजस्थान की ओर ले जा रहा था। गौड़ ने अपनी शिकायत में कहा, “मुझे सूचना मिली कि एक वाहन बैलों से भरा हुआ है और केएमपी राजमार्ग के रास्ते पंजाब से राजस्थान के मेवात की ओर जा रहा है। यह सूचना मिलने पर केएमपी पंचगांव टोल प्लाजा से लगभग एक किलोमीटर दूर से वाहनों की जाँच की गई।”
मारने के इरादे से 14 बैलों को राजस्थान के मेवात इलाके में ले जा रहा था शहजाद
अभिषेक गौड़ ने कहा, “कुंडली का एक ड्राइवर लापरवाही से अपना वाहन चला रहा था, जिससे उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपनी पहचान शहजाद बताई। वाहन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उसमें 14 बैल बंद थे, जिनमें से एक मृत था। बैलों को कसकर बाँधकर गाड़ी में लादा गया। ड्राइवर शहजाद उन्हें मारने के इरादे से मेवात, राजस्थान ले जा रहा था।”
IPC और हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत केस
पुलिस ने कहा कि उन्हें सुबह अभिषेक गौड़ ने सूचित किया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमें पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि गौ रक्षक दल के सदस्यों ने केएमपी राजमार्ग पर बैलों से भरे एक वाहन को पकड़ा है। अभिषेक गौड़, विनोद कुमार और गौ रक्षा दल के एक अन्य सदस्य घटनास्थल पर मौजूद थे।” पुलिस ने कहा कि एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 और 336 और हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 की धारा 13 (I) (II) के तहत दर्ज की गई थी।