गुजरात के अहमदाबाद में पोर्श 911 स्पोर्ट्स कार के मालिक पर RTO ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अहमदाबाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने वैध दस्तावेज और नंबर प्लेट नहीं होने के कारण गाड़ी चालक पर कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार (29 नवंबर) को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

9.8 लाख का लगाया गया जुर्माना: दरअसल , पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि अहमदाबाद वेस्ट में रूटीन चेकिंग के दौरान पोर्श 911 को पीएसआई एमबी विरजा ने कार को पकड़ा था। इस कार का नंबर प्लेट और वैध दस्तावेज नहीं थे। कार को हिरासत में ले लिया गया और  कार पर 9 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इस कार की बाजार में कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।

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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई: पुलिस उपायुक्त तेजस पटेल ने बताया कि नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से बुधवार (28 नवंबर) को अहमदाबाद में हेलमेट चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस ने सिल्वर रंग की कार को रोका। पूछताछ किए जाने पर कार चालक वाहन के वैध दस्तावेजों को दिखाने में विफल रहा। इसलिए हमने कार को हिरासत में लिया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरटीओ ने मेमो जारी किया। इसका मतलब है कि उन्हें आरटीओ के पास जुर्माना जमा करना होगा और कार वापस लेने के लिए रसीद के साथ आना होगा।

RTO द्वारा लगाया गया है जुर्माना: उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि परिवहन अधिकारियों ने कार पर सभी बकाया, टैक्स और जुर्माने की गणना की और 8.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना देने और रसीद दिखाने के बाद ही कार को वापस दिया जाएगा। यह जुर्माना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया है। यह जुर्माना RTO द्वारा लगाया गया है।