महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए किए गए सचिन वाजे के आवेदन को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यदि आरोपी सचिन वाजे मामले में अपनी या अन्य की भूमिका से जुड़ी सही जानकारी देता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बता दें कि अनिल देशमुख, उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। इस मामले को सीबीआई के अलावा ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच कर रहा है। ज्ञात हो कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन, अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच में पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है।

बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे फिलहाल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया विस्फोटक बरामदगी केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। सीबीआई ने भी उसे सरकारी गवाह बनाने के समय यही बात कही थी कि यदि आरोपी सच्चाई को उजागर करने, तथ्य परक जानकारी और मामले में अपनी या अन्य की भूमिका से जुड़ी सही जानकारी देता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दरअसल, इन मामलों में सीबीआई और ईडी के समक्ष सरकारी गवाह बनने का आवेदन आरोपी सचिन वाजे ने ही दिया है। इस आवेदन को वाजे ने 9 जून को विशेष अदालत के समक्ष वकील आरती कालेकर के माध्यम से दायर किया था। अब इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने के साथ, विशेष अदालत दलीलें सुनेगी और इस मुद्दे पर कोई आदेश पारित करने से पहले 21 जुलाई को जवाब देगी।

इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए जांच अधिकारी तसीन सुल्तान द्वारा दायर ईडी के जवाब में कहा गया है कि जांच में वाजे द्वारा दिए गए बयान बेहद प्रासंगिक हैं। इसके अलावा, बयान के आधार पर भी जांच में कई लिखित और मौखिक दस्तावेजों की पुष्टि हुई है। अधिकारी सुल्तान ने बताया कि यह स्पष्ट है कि आरोपी सचिन वाजे ने मुख्य साजिशकर्ता देशमुख के सहयोगी/सहायक के रूप में काम किया है।

जांच अधिकारी सुल्तान के मुताबिक, आरोपी सचिन वाजे को अन्य आरोपियों के कारनामों और इकट्ठा की गई धनराशि को देशमुख तक सौंपने के तौर-तरीकों की पूरी जानकारी है। ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से अवैध धन इकट्ठा करना और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग जैसे कई कामों के पीछे देशमुख का ही दिमाग था।