बाटला हाउस एनकाउंटर: चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की एक अदालत ने आरिज खान को दोषी पाया है। अदालत आरिज खान पर फैसला 15 मार्च को सुनाएगी। आरिज खान खूंखार आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का मोस्ट वांटेड आतंकी बताया जा रहा है। साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आरिज खान वहां से फरार हो गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2018 में उसे गिरफ्तार किया था।
साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोप यह भी है कि दिल्ली में 13 सितंबर 2018 को पांच जगहों पर बम धमाके हुए थे। इसमें 30 लोगों की जान गई और कई सारे लोग घायल हुए। इसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा भी शहीद हुए।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करते-करते पुलिस बाटला हाउस पहुंची थी। बाटला हाउस के अंदर आरिज खान उर्फ जुनैद अपने चार साथियों के साथ एक फ्लैट में मौजूद था। यहां पुलिस के साथ इन लोगों की मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकी मारे गए जबकि तीन वहां से भागने में सफल रहे। इन्हीं में से एक आरिज खान भी था।
अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त खान भागने में कामयाब हो गया था। अदालत ने खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया है। उसे आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। आरिज खान ने पिछले साल सितंबर में कोर्ट के सामने कहा था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव के समक्ष अंतिम दलील के दौरान उसने कहा था कि उस समय उसके फ्लैट से संबंधित होने या वहां उसकी उपस्थिति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।