दिल्ली के प्रीत विहार में खिलौने की बंदूक दिखाकर चॉकलेट और कुछ कैश लूटने के मामले में दिल्ली के एक कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज अग्रवाल ने आईपीसी की धारा 392 और 34 के तहत तीन लोगों संजय कुमार, रोहित और विशाल सिंह को दोषी पाया। हालांकि अभी सजा नहीं सुनाई गई है।
नकली बंदूक दिखा की थी लूट: अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 15 फरवरी को आरोपी टॉय गन के साथ प्रीत विहार के बिग एप्पल स्टोर में दाखिल हुआ। उन्होंने सुरक्षा गार्ड, एक पर्यवेक्षक और एक अन्य स्टोर स्टाफ को लाइन में खड़ा किया और फेरेरो रोचर चॉकलेट के तीन बक्से, एक फेस वाश, कुछ शैंपू और 23,300 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। इन्हें बाद में जिले में विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
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निर्दोष लोगों को गंभीर मामले में डालना चाहते: अदालत ने गवाह की गवाही पर भरोसा किया और पीड़ित पक्ष के वकील की कहानी के अनुरूप पाया। अदालत ने उनके साक्ष्यों की सराहना करते हुए कहा कि मामूली गलतियों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष के मामले भी पर विचार करना चाहिए। पीड़ित होने के नाते, वह यह चाहते है कि अपराधी कैसा भी उसे सजा मिलनी चाहिए और कोई कारण नहीं है कि वे निर्दोष व्यक्तियों को इस तरह के गंभीर अपराध में शामिल करेंगे।
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गवाहों को थाने में नहीं दिखाना चाहिए था: बता दे कि आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें थाने में गवाहों को दिखाया गया था, जिन्होंने इस मुकदमे को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन एसीएमएम ने कहा कि आदर्श रूप से आईओ को गवाहों को पुलिस थाने में नहीं दिखाना चाहिए था।