छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 12 साल की एक बच्ची के लिए उसके ही मां-बाप जान के दुश्मन बन गए। कारण बस इतना ही था उसने समय पर खाना नहीं बनाया था। ऐसे में लड़की के माता-पिता ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। हैरानी भरी बात यह है कि लड़के के माता-पिता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि, अब इस दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सरगुजा जिले में जून में लड़की की हुई थी हत्या
घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की की हत्या इस साल जून में हुई थी। जिसमें उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया था और आरोपियों ने ही लड़की के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने बताया कि बेटी के द्वारा समय पर खाना नहीं बनाने और घर में मवेशियों को चारा नहीं देने के बाद उन्होनें गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लिया था। आरोपियों की पहचान विश्वनाथ एक्का और उनकी पत्नी दिलसा एक्का के रूप में हुई है और दोनों को सोमवार, 29 अगस्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
लड़की ने समय पर नहीं बनाया था खाना
घटनाक्रम के मुताबिक, 28 जून को जब खाला दरिमा गांव के रहने वाले विश्वनाथ एक्का घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने न तो खाना बनाया है और न ही बैलों को चारा दिया है। इसके बाद पिता ने गुस्से में अपनी बेटी को डंडे से पीटा, जिसमें लड़की पिटाई के दौरान जमीन पर गिर गई और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। इसी के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के दौरान मां भी घर पर ही मौजूद थी।
हत्या के बाद जंगल में फेंका था शव
स्थानीय पुलिस ने बताया कि घटना के बाद विश्वनाथ एक्का और उनकी पत्नी ने शव को पास के जंगल में फेंक दिया और अगले दिन दरिमा पुलिस थाने में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी। 26 अगस्त को, लड़की के पिता ने खुद पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी का क्षत-विक्षत शव तुला के जंगल में पड़ा मिला है और उन्होंने उसकी पहचान कपड़ों और चप्पलों से की है।
पूछताछ में कबूला जुर्म, हत्या का केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान विश्वनाथ एक्का और उनकी पत्नी के बयानों में अलग-अलग विवरण मिले और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी बेटी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामने आए इस इस मामले में दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों से छेड़छाड़) के तहत मामला दर्ज किया गया है।