चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटर साइकिल चालक के खिलाफ 14,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह घटना चंडीगढ़ सेक्टर 25/38 डिवाइडिंग रोड की है। ट्रैफिक पुलिस ने जब ट्रिपलिंग बाइक सवार को रुकने का संकेत दिया तो पुलिसकर्मी का “मजाक ” उड़ाते हुए फरार हो गए। लेकिन एक स्थानिय निवासी ने बाइक सवारों की तस्वीर ले ली जिससे पुलिस को उन्हें पकड़ने में मदद मिली।
ट्रैफिक के सात मामलों में दोषी: दरअसल, बाइक सवार आरोपी विक्रांत चंडीगढ़ सेक्टर 25 का निवासी है। इस पर यातायात के सात अपराधों के लिए ट्रैफ़िक उल्लंघन सूचना पर्ची (TVIS) जारी किया गया है। विक्रांत पर थप्पड़ मारने, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के ड्राइविंग, ट्रैफ़िक सिग्नल की अवहेलना, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, साइकिल ट्रैक पर गाड़ी चलाना, खतरनाक ड्राइविग का मामला दर्ज कर चालाना किया गया है।
Hindi News Today, 28 November 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक
कार्रवाई केवल चालक के खिलाफ: पुलिस ने बाइक पर सवार अन्य दो के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अनुसार, यातायात उल्लंघन के लिए कार्रवाई केवल चालक के खिलाफ की जा सकती है। बता दें कि यह घटना सोमवार (25 नवंबर ) की है।
साइकिल ट्रैक पर बाइक चला हुआ फरार: दरअसल, विक्रांत अपने दो दोस्तों को अपनी यामहा मोटर साइकिल पर पीछे बैठाकर कहीं ले जा रहा था कि रास्ते में उसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने डिवाइडिंग रोड पर रुकने का इशारा किया। लेकिन उन्होंने संकेत का पालन नहीं किया और ड्राइविंग जारी रखी। पुलिसकर्मी को पार करने के बाद, वे वापस आए और ट्रैफिक कर्मियों का मजाक उड़ाया और गलत साइड से होकर साइकिल ट्रैक के सहारे भाग गए।
पंजीकरण नंबर से किया गया ट्रेस: डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क ने कहा कि दो राहगीरों ने उनकी तस्वीर क्लिक की थी। जिसमे हम बाइक के पंजीकरण नंबर को पढ़ने में कामयाब रहे। मोटरसाइकिल को सेक्टर 29 निवासी के नाम से पंजीकृत कराया गया था। जब हमने उसे ट्रेस किया, तो उसने हमें बताया कि उसने विक्रांत को मोटरसाइकिल बेच दी है।
5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है: हम सेक्टर 25 पहुंचे और विक्रांत को देखा तो ड्यूटी पर तैनात एएसआई ने पहचान लिया। पुलिस ने विक्रांत को उसके घर पर यातायात उल्लंघन का चालान दे दिया है। विक्रांत के पास ड्राइविग लाइसेंस नहीं है। यदि वह लाइसेंस जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

