Agra Woman Suicide: उत्तर प्रदेश के आगरा के एक गांव में शनिवार शाम एक 19 वर्षीय लड़की ने बदमाशों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर दो पीछा करने वालों ने छिपकर उसके घर पर नहाते समय उसका वीडियो बना लिया था। बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया था। आगरा पुलिस के मुताबिक, लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने पीछा करने वालों पर उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।
दोनों फरार आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है आगरा पुलिस
खुदकुशी करने वाली लड़की के पिता ने क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि दो लोग 23 वर्षीय अभिषेक और 21 वर्षीय विष्णु लड़की को अपने साथ शारीरिक संबंध नहीं होने पर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। खैरागढ़ के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) महेश कुमार ने कहा कि हम उन दोनों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन वे अब तक फरार हैं।
लड़की के अनपढ़ होने को लेकर पुलिस ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा सुसाइड नोट
एसपी ने कहा कि लड़की के द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट एफआईआर का आधार बन गया है, लेकिन हमें बताया गया है कि वह अनपढ़ थी। महेश कुमार ने कहा कि हम सुसाइड नोट को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसने वास्तव में अपना जीवन खत्म करने से पहले नोट लिखा था या परिवार में किसी ने उसकी मौत के बाद ऐसा किया था।
पिता ने बदमाशों पर लगाया बेटी को पीटने का भी आरोप, दीवार फांदकर घर में घुसे
पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बहुत परेशान थी क्योंकि उसे पता चला कि कुछ दिन पहले दो आरोपियों ने उसके घर में नहाते समय उसका वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी 13 अक्टूबर की रात को भी दीवार फांदकर हमारे घर में घुस आए और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उसने विरोध किया। पिता ने कहा कि जब मेरी बेटी शारीरिक संबंध के लिए राजी नहीं हुई तो आरोपियों ने उसे पीटा।
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भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज
पुलिस अधिकारी ने कहा कि एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (किसी महिला पर आपराधिक बल का उपयोग, उसकी शील भंग करने का इरादा), 452 (चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दर्ज की गई है।