पंजाब में मोगा पुलिस ने राज्य की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और बिहार पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में रविवार को शहर में पिछले सप्ताह दिनदहाड़े हत्या और डकैती के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मोगा शहर के रामगंज मंडी इलाके में पांच लुटेरों के एक गिरोह ने ‘एशिया ज्वैलर्स’ में सेंध लगाई और 12 जून को सोना लेकर भागने से पहले आभूषण दुकान के मालिक परमिंदर सिंह उर्फ विक्की की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
तीन आरोपियों को पटना और एक को नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया
पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने ट्वीट कर बताया कि तीन आरोपियों को बिहार के पटना से और एक को महाराष्ट्र के नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी यादव ने पटना से गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोगा के राजविंदर सिंह उर्फ मंगा उर्फ राजू, बिहार के राजवीर सिंह उर्फ अविनाश सिंह और जालंधर के वरुण जज्जी उर्फ वनू और नांदेड़ से गिरफ्तार चौथे आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में की है।
हत्या के बाद दुकान मालिक की पिस्तौल पर किया था हाथ साफ
गिरफ्तार किए आरोपियों के पास से पुलिस ने जिंदा कारतूस के साथ दो पिस्तौल (एक प्वाइंट 315 बोर (देश में निर्मित) और एक प्वाइंट 32 बोर ) भी बरामद किया। पुलिस ने कहा कि लाइसेंसी प्वाइंट 32 बोर की रिवाल्वर परमिंदर सिंह उर्फ विक्की की थी और मौका ए वारदात से भागने से पहले इसे आरोपियों ने उससे छीन लिया था।
सभी आरोपी हिस्ट्रीशीटर, पांचवे की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस
डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सभी आरोपी हिस्ट्रीशीटर थे और उनके खिलाफ पंजाब और बिहार में डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने बताया कि आरोपी राजवीर इससे पहले जालंधर की एक अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से भाग गया था और तभी से फरार था। यादव ने कहा कि पुलिस ने पांचवें आरोपी पटना के गोलू की भी पहचान कर ली है और उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं।
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IPC की इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया था मामला
दिनदहाड़े हत्या और डकैती के बाद मोगा सिटी साउथ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 396, 394, 397, 459, 379 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी।