Bulandshahr Flogging Viral Video: उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने रविवार को वैर गांव में 14 जून को मोबाइल फोन चोरी के शक में 28 साल के एक युवक की सार्वजनिक रूप से पिटाई करने के आरोप में एक नाबालिग सहित दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में दो पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। युवक की सार्वजनिक पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है।

नाबालिग आरोपी को भेजा गया बाल सुधार गृह

पीड़ित साहिल खान को 14 जून को कथित तौर पर एक पेड़ से बांध दिया गया, जमकर पीटा गया और उसका सिर मुंडवा दिया गया। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने उसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस ने पहले आरोपियों में से दो सौरभ ठाकुर और गजेंद्र को गिरफ्तार किया था। बाद में तीसरे आरोपी धामी को 15 वर्षीय एक लड़के के साथ गिरफ्तार किया था, जिसने रविवार शाम को पीड़ित का सिर मुंडवा दिया था। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

तीसरा पुलिसकर्मी सस्पेंड, पीड़ित की बहन ने लगाया ये आरोप

बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्लोक कुमार ने इस मामले में पुलिस उप-निरीक्षक राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल सौरभ कुमार को निलंबित करने की घोषणा की। उन्होंने पहले काकोद थाना प्रभारी अमर सिंह को निलंबित कर दिया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कथित तौर पर पीड़ित साहिल खान के कब्जे से एक चाकू बरामद करने के बाद को 15 जून को गिरफ्तार कर लिया और हमलवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि, पीड़ित की बहन ने कथित टॉर्चर वीडियो देखने के बाद पुलिस से संपर्क किया था।

पीड़ित की बहन ने कहा- वायरल वीडियो देखकर पहुंची थी पुलिस स्टेशन

पीड़ित साहिल की बहन 25 साल की रुबीना ने इलाके के थाने में दर्ज अपनी शिकायत में कहा है कि उसका भाई दिहाड़ी मजदूर है। उसने पुलिस को बताया कि वह 14 जून की सुबह गांव के एक घर में सफेदी पुताई करने के लिए घर से निकला था। उसने कहा, “मेरा भाई देर रात तक घर नहीं लौटा,और जब मैंने अपने मोबाइल पर एक वीडियो देखा जिसमें मेरे भाई को एक पेड़ से बांध कर पीटा गया और ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया तो मैं काकोद पुलिस स्टेशन गई। लेकिन पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और 15 जून को मेरे भाई को ही गिरफ्तार कर लिया।”

एसएसपी ने दिए आर्म्स एक्ट के आरोपों की नए सिरे से जांच के निर्देश

एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि आर्म्स एक्ट के आरोपों की नए सिरे से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत दैनिक वेतनभोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई रिपोर्ट स्थानीय अदालत में रखी जाएगी ताकि साहिल को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जा सके। एसएसपी ने पहले घटना की जांच के आदेश दिए थे और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी को जल्द रिपोर्ट देने को कहा था। श्लोक कुमार के हस्तक्षेप पर आरोपी के खिलाफ शनिवार (17 जून) को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।

Asaduddin Owaisi: ‘महाराष्ट्र में मुसलमानों को बदनाम कर रही बीजेपी’, कोल्हापुर हिंसा पर क्या बोले? Video