हरियाणा में एक महिला और उसके बेटे की हत्या के पांच साल पुराने मामले में 16 लोगों को सजा देने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह मामला हरियाणा के हिसार का है। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 51 वर्षीय सुगन और उनके 30 वर्षीय बेटे कुलदीप को आपसी रंजिश के चलते गोलियों से भून दिया गया था। यह वारदात 15 मार्च 2014 को अंजाम दी गई थी।
30 लोगों के खिलाफ लगाया था आरोपः प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी में सुगन के दूसरे बेटे सुरेंद्र को भी गोली लगी थी, उसे गंभीर चोटें आई थीं लेकिन जान बच गई। सुरेंद्र ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया था कि करीब 30 हथियारबंद लोगों ने उसकी मां और भाई को गोलियों से छलनी कर दिया था, इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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IPC और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्जः शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। दोषी करार दिए गए लोगों की पहचान शमशेर सिंह, सतबीर, राजबीर, राकेश, सुमित, ईश्वर, सुभाष, अमित, राजेंद्र सिंह, रमेश कुमार, विजय, राज कुमार, भूप सिंह, अनिल, वीरेंद्र उर्फ बंटी और सुशील के रूप में हुई है। ये सभी बालक गांव के ही रहने वाले हैं।
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क्राइम ग्राफ पर लगाम बड़ा चैलेंजः हरियाणा में अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम कसना खट्टर सरकार के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। राज्य में आए दिन हत्या और रेप के मामले सामने आते हैं। इस मसले पर विपक्ष भी लगातार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमले कर रहा है।