बंद पड़ी किंगफिशर एअरलाइंस के प्रवर्तक विजय माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में सुनवाई कर रही एक अदालत ने शनिवार (7 मई) को माल्या को मामले की अगली सुनवाई के समय हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि वह हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
मुंबई के उपनगरीय इलाके अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत मामले में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआइ) के आवेदन पर सुनवाई कर रही है। एएआइ ने सौ करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में किंगफिशर एअरलाइंस के खिलाफ मामला दायर किया है। न्यायाधीश एए लाउलकर ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करें कि आरोपी सुनवाई की अगली तिथि पर अदालत में हाजिर हो। ऐसा नहीं होने पर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा।
एएआइ की ओर से दायर दो आवेदनों में माल्या को अदालत में हाजिर होने से स्थायी तौर पर दी गई छूट खत्म करने और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है। इसके बाद से ही माल्या देश से बाहर हैं। माल्या की कंपनी को बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाए जाने को लेकर काफी हो-हल्ला मचा हुआ है। एएआइ के वकील ने शुक्रवार को अदालत में जिरह करते हुए कहा कि अदालत माल्या का हाजिर होने का आदेश देती है तो पासपोर्ट रद्द होने के कारण उनके वकील माल्या को अदालत में हाजिर नहीं कर पाएंगे।
