Union Budget 2021 Income Tax Slab Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना काल के बीच पेश किए जा रहे इस आम बजट को लेकर कई उम्मीदें हैं। खासतौर पर इनकम टैक्स स्लैब के नए सिस्टम में बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
इनकम टैक्स सिस्टम के दो विकल्प: दरअसल, बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स सिस्टम के दो विकल्प देने का ऐलान किया था। इसके मुताबिक टैक्सपेयर अब पुरानी या नई व्यवस्था, दोनों में से एक चुन सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में पहले की तरह डिडक्शन्स मिलते हैं जबकि नए सिस्टम को सेलेक्ट करने पर टैक्सपेयर्स को डिडक्शन्स की राहत नहीं मिलती है।
इस बार के बजट से उम्मीदेंः इस बार के आम बजट में सरकार नए इनकम टैक्स सिस्टम को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नए सिस्टम में भी सरकार पीएफ और लीव ट्रैवल अलाउंस यानी एलटीए पर टैक्स छूट दे सकती है।
आपको बता दें कि एलटीए कर्मचारी के सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा होता है। आयकर कानून के तहत कर्मचारी देश के भीतर ट्रैवलिंग पर होने वाले खर्च के लिए छूट का दावा कर सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक नए टैक्स सिस्टम के तहत सरकार अधिक लाभ देने के लिए इच्छुक है। इसका मकसद नए टैक्स सिस्टम को प्राथमिकता और प्रोत्साहन देना है।
नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलती ये छूटः नए टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80सी के तहत इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट को भी नहीं शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पुराने टैक्स सिस्टम में ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एलआईसी समेत अन्य टैक्स सेविंग योजनाओं या डिपॉजिट पर छूट दी जाती है।
इसके अलावा नए सिस्टम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मिलने वाली छूट का भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। एजुकेशन के लिए लिया गया लोन भी टैक्स बचाने में मददगार है। नए सिस्टम में आप यह डिडक्शन नहीं ले पाएंगे।