सबसे बड़े लीक से हुआ सबसे बड़ा खुलासा, कैसे दुनिया के ताकतवर और प्रभावशाली लोग छुपाते हैं अपना धन जेटली ने कहा कि जिन लोगों ने काले धन का विधिवत विवरण जमा कराकर उसे कानूनसम्मत करने के सीमित समय के विकल्प का फायदा नहीं उठाया, उन्हें यह अहसास जरूर होगा कि उनसे गलती हुई है।

गौरतलब है कि सरकार ने अघोषित विदेशी आय व आस्ति कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत भारतीयों को विदेशों में रखी किसी अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए अपना नाम गुप्त रखने की सुविधा के साथ 90 दिन का अवसर दिया था। मात्र एक बार के लिए इस अवसर की अवधि गत 30 सितंबर को समाप्त हो गई।

इसके तहत घोषणा करने वाले को घोषित संपत्ति के लिए 30 प्रतिशत कर तथा 30 प्रतिशत जुर्माना देना था। इसके तहत सरकार के समक्ष 4,147 करोड़ रपये मूल्य की संपत्ति का खुलासा किया गया। इस कानून के तहत लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और तीन से दस साल तक की सजा का प्रावधान है।

सरकार ने इस बार के बजट में देश में बेहिसाब धन संपत्ति रखने वालों के लिए कानून के अनुपालन का एक मौका देने की घोषणा की है। चार महीने के लिए यह मौका जून से दिया जाएगा। इसके तहत व्यक्ति अपनी अघोषित संपत्ति को कर व जुर्माने सहित कुल 45 प्रतिशत राशि का भुगतान कर, अनुपालन कर सकेंगे।