Supreme Court Cryptocurrency judgement: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को पलट दिया है। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल, 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाते हुए बैंकों को इस वर्चुअल करेंसी के जरिए ट्रेडिंग न करने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। बता दें कि आरबीआई ने अपने आदेश में कहा था कि कोई भी वित्तीय संस्थान क्रिप्टोकरेंसी में डीलिंग न करे। इसके साथ ही आरबीआई ने आम लोगों को भी हिदायत दी थी कि क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करने पर होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में लिखा था कि उसके नियंत्रण के दायरे में आने वाले संस्थान क्रिप्टोकरेंसी में किसी भी तरह का कारोबार न करें, न ही इससे जुड़ी को सेवा दें। इस पर IAMAI यानी इंडियन मोबाइल एसोसिशन ऑफ इंडिया का कहना था कि रिजर्व बैंक ने इस सर्कुलर के जरिए वर्चुअल करेंसी में कामकाज पर ही रोक लगा दी है।
बता दें कि 2018 में दुनिया भऱ में वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन का तेजी से उभार हुआ था और लोगों ने इसके जरिए मोटा मुनाफा कमाया था। इसके बढ़ते प्रचलन के बीच रिजर्व बैंक ने इस करेंसी को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था और कहा था कि इस करेंसी में ट्रेडिंग करने पर होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आरबीआई जिम्मेदार नहीं होगा।