करीब 20 साल पहले शेयर बाजार आज की तरह डिजिटल नहीं था। तब लोगों को शेयर खरीदने पर भौतिक प्रमाण पत्र (Physical certificate) दिए जाते थे। ऐसे में लंबे समय के लिए निवेशकों को कई सालों तक शेयरों के भौतिक प्रमाण पत्र को संभाल कर रखना पड़ता था।

सरकार के सामने कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें निवेशकों ने किसी शेयर में निवेश किया और निवेश सालों पुराना होने के कारण निवेशक भूल गए। इस दौरान उस कंपनी के शेयर ने शेयर बाजार में काफी अच्छा रिटर्न दिया, जिसके बाद निवेशकों को अपने शेयर को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इधर-उधर चक्कर काटने पड़ते थे। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) की स्थापना की है। आइए जानते हैं आईईपीएफ क्या है? कैसे आप अपने पुराने शेयर और डिविडेंट को क्लेम कर सकते हैं।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) भारत सरकार की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी एक्ट 2013 की धारा 125 के तहत 7 सितंबर 2016 को की गई थी। आईईपीएफ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस फंड को शेयरों वापसी कराने, दावा न किए गए लाभांश (Dividend) और निवेशकों को जागरूक करने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बता दें यदि किसी शेयर या लाभांश पर 7 साल तक कोई व्यक्ति दावा नहीं करता है, तो उसे आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

पुराने शेयर और लाभांश दावा करने का पूरा प्रोसेस

  • इसके लिए सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, जन्म की तारीख, पता, शहर, राज्य, देश, पिन कोड और ईमेल आईडी भरनी होगी।
  • अंत में आपको पासवर्ड स्पेशल कैरक्टर के साथ सेट करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एमसीए सर्विसेस में इन्वेस्टर सर्विस पर क्लिक करना होगा।
  • इन्वेस्टर सर्विस में क्लिक करने के बाद आपको आईआरपीएफ 5 फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा।
  • आईआरपीएफ 5 फॉर्म पर क्लिक करें।
  • आईआरपीएफ 5 फॉर्म में नॉर्मल फिलिंग पर क्लिक करें।
  • पहले नंबर में एक बार फिर अपना नाम, जन्म की तारीख, पता, शहर, राज्य, देश, पिन कोड पैन कार्ड के साथ भरना होगा।
  • दूसरे नंबर पर आपको जिस कंपनी के शेयर और लाभांश पर दावा करना चाहते हैं, उसका कंपनी का नाम, कंपनी का सीआईएन नंबर और कंपनी की ईआईडी भरनी होगी।
  • तीसरे नंबर पर यदि शेयर आपके ही नाम पर है तो नो पर क्लिक करें।
  • इसके बाद यदि आप शेयर पर दावा करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक करें। इसके अलावा यदि आप लाभांश का दावा करना चाहते हैं तो अमाउंट पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा जहां आपको अपनी बैंक डिटेल और अपने डीमैट अकाउंट की पूरी डिटेल भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको आधार कार्ड पासपोर्ट और शेयरों और लाभांश से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  • अंत में ओटीपी डालने के बाद आपको एसआरएन नंबर पर क्लिक मिलेगा जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं।