मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रेस्टोरेंट में लगाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर चेतावनी दी है। मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया कि सर्विस चार्ज देना ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है। कोई रेस्टोरेंट किसी ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज नहीं ले सकता है।

रेस्टोरेंट की ओर से लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स विभाग (DoCA) ने आने वाली 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (NRAI) के साथ बैठक बुलाई है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ढ़ेरों शिकायतें मिलने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया है।

सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने एनआरएआई के चीफ को एक पत्र लिखा है, जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा गया कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है। कई भी रेस्टोरेंट जबरन ग्राहकों से इसकी वसूली नहीं कर सकता है।

गौरतलब है कि सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर सरकार को कई ऐसी शिकायतें मिली थी, जिनमें कहा गया था कि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को कानूनी बताकर या फिर ग्राहक को गलत सूचना देकर वसूलते हैं। इस बार जब ग्राहक जब इसे देने से इनकार कर देते हैं तो फिर रेस्टोरेंट ग्राहकों की बेइज्जती भी करते हैं।

रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर सरकार की ओर से 2017 में गाइडलाइन्स बना दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट ग्राहक से किसी भी अन्य चार्ज में शामिल करके सर्विस चार्ज की वसूली नहीं कर सकते हैं और सर्विस चार्ज के आधार पर किसी ग्राहक रेस्टोरेंट अंदर प्रवेश करने से भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग है,जिस कारण सरकार को लगातार रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत मिल रही थी।

मिनिस्ट्री की ओर से अधिकारी ने बताया कि आगामी बैठक में यदि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज समाप्त करने को लेकर सहमत नहीं हुए तो सरकार उन पर कड़ा एक्शन ले सकती है हालांकि यह एक्शन किस तरह का होगा इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है।