भारतीय रिजर्व बैंक ने चार को-ऑपरेटिव बैंकों पर निकासी के साथ ही प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह प्रतिबंध उनकी वित्तीय हालत को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है ताकि आर्थिक संकट के कारण कहीं ये बैंक डूब न जाएं। RBI ने साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराइच पर प्रतिबंध लगाया है।
अगर आपका भी इन बैंकों पर खाता है तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि साईबाबा जनता सहकारी बैंक का कोई भी ग्राहक 20,000 रुपए से अधिक की रकम की निकासी नहीं कर सकता है। साथ ही द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 50,000 रुपए तक की रकम निकाली जा सकती है।
इसी तरह, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराइच से पैसों की निकासी की सीमा भी तय की गई है। आरबीआई के अनुसार, यहां के ग्राहक केवल 10 हजार रुपए की निकासी कर सकते हैं। इससे अधिक की निकासी वे किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी इन लिमिटेशन से अधिक पैसों की निकासी नहीं कर पाएंगे।
इन बैंकों के अलावा आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, यह बैंक उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। यहां से ग्राहक एक भी रुपए की निकासी नहीं कर सकते हैं।
कबतक का लगाया गया है प्रतिबंध
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सभी बैंकों पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए लगाया है। यह प्रतिबंध बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत लागू किया गया है। को- ऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आरबीआई ने अलग से स्टेटमेंट भी जारी करने की घोषणा की है।
इस स्मॉल फाइनेंस पर लगाया 57.75 लाख रुपए का जुर्माना
एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 57.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।