निजी हो या सरकारी, हर तरह के बैंकों पर केंद्रीय रिजर्व बैंक की नजर है। इन पर रिजर्व बैंक सख्त एक्शन भी लेता आ रहा है। हालांकि, इसके बावजूद बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें देश के बड़े ग्राहक संख्या वाले बैंक भी शामिल हैं। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) पर कुल 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
किस बैंक पर कितना जुर्माना: बैंक ऑफ इंडिया पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना और पंजाब नेशनल बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के मुताबिक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच से पता चला कि मानदंड़ों का पालन नहीं किया गया है। दोनों मामलों में सरकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे। उनसे पूछा गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। आरबीआई का कहना है कि नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।
HDFC पर लगा था जुर्माना: बीते सप्ताह आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। केंद्रीय बैंक ने बताया था कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है।
रिजर्व बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा कि बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में कई व्हिसलब्लोअर शिकायत पाई गई और इसकी जांच की गई तो कई अनियमितताएं पाई गईं। इस संबंध में पहले बैंक को नोटिस भी जारी की गई थी। (ये पढ़ें-रिजर्व बैंक की बड़ी कार्रवाई, ICICI बैंक पर लगा 3 करोड़ रुपये का जुर्माना)
इस बीच, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) को ट्रांसफर करने के लिए 89,000 करोड़ रुपये के लगभग 22 ब्लॉक्ड लोन अकाउंट की पहचान की है। बैंकों ने उन खातों की पहचान की है, जहां करीब 100 फीसदी प्रावधान के नुकसान के प्रावधान किए गए हैं और जहां 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज फंसा है।
आपको बता दें कि आम बजट 2021-22 में बैंकी के दबाव वाले कर्जों की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक ‘‘बैड बैंक’’ की तरह की पुनर्गठन कंपनी बनाने की बात कही गई थी, जिसके तहत एनएआरसीएल की स्थापना की गई।