Employee’s Provident Fund Organisation: नौकरी छूट जाने की स्थित में आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालकर जरूरी खर्च में काम चला सकते हैं। नियम के मुताबिक यदि आप एक महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपनी पीएफ अकाउंट की 75 फीसदी रकम को निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने एक बार फिर ट्विटर पर अपने इस नियम की जानकारी साझा की है। एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक बेरोजगारी की स्थिति में पीएफ क्लेम के लिए आपको किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है।

दिसंबर 2018 में आया था नियम: ईपीएफओ की ओर से दिसंबर, 2018 में ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नियम के मुताबिक कोई भी खाताधारक एक महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर पीएफ खाते में जमा 75 फीसदी राशि को अपनी जरूरतों के लिए निकाल सकता है। यही नहीं पीएफ का आपका खाता पहले की तरह ही चलता रहेगा और आपको निकाली हुई राशि खाते में दोबारा जमा करने की भी जरूरत नहीं है।

60 दिनों की बेरोजगारी पर निकाल सकते हैं पूरी रकम: इसके अलावा लगातार दो महीने की बेरोजगारी यानी 60 दिनों के बाद आप पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ इसे अकाउंट होल्डर के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानता क्योंकि इससे भविष्य में उसे जरूरत के वक्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

रिटायरमेंट के बाद बंद होता है अकाउंट: गौरतलब है कि पीएफ अकाउंट में जितनी राशि आपकी सैलरी से कटती है, उतनी ही रकम आपके एंप्लॉयर के द्वारा जमा की जाती है। इस राशि पर सालाना ब्याज मिलता है। 58 साल के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद आप इस राशि को निकाल सकते हैं।