सरकार ने नए साल पर तोहफा दिया है। जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब के दायरे में आने वाली 23 चीजों की दाम में कटौती की गई है। जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट कम करने का फैसला किया था। इसके बाद आम आदमी को सहूलियत देते हुए टीवी, मॉनिटर स्क्रीम और मूवी टिकट जैसी 23 चीजों के टैक्स स्लैब में कटौती की है। सरकार ने 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में आने वाली कुछ चीजों को 18 प्रतिशत और 18 फीसदी के टैक्स स्लैब की कुछ वस्तुओं को 12 परसेंट के दायरे में लाकर आम आमदी को बड़ी सहूलियत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब जीएसटी की सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत में कुछ ही चीजें रह गई है। यह लग्जरी में गिनी जाती हैं। जिनमें सीमेंट, एयर कंडीशनर, बड़े स्क्रीम वाले टीवी आदि शामिल हैं।

दिव्यागों के वाहनों में लगने वाले सामान भी सस्ते हो गए हैं। पहले यह 28 फीसदी के टैक्स स्लैब के दायरे में थे। हालांकि बैठक के बाद इन पर अब 5 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। 1 जनवरी 2019 से 100 रुपए से ज्यादा के मूवी टिकट अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा। इन पर पहले 28 फीसदी कर लिया जाता था। वहीं, 100 रुपए से कम के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। सामान लाने ले जाने वाले वाहन का थर्ड पार्टी बीमा अब 18 से घटाकर 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब के दायरे में शामिल किया गया है।

32 इंच तक के टीवी, पॉवर बैंक, पुले, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स, क्रैंक, गाड़ियों का गियर बॉक्स, टायर में लगने वाली रबड़, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम कंसोल और खेल से जुड़े सामनों पर पर अब 28 की जगह 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसके अलावा बिना कारीगरी किए संगमरमर के पत्थर, नैचुरल कॉर्क, चलने में इस्तेमाल होने वाली छड़ियां और फ्लाई ऐश से बनीं ईंट को अब 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में सीमित कर दिया गया है।

इसके अलावा म्यूजिक बुक्स, फ्रोजेन और डिब्बा बंद खास तरह की प्रोसेस्ड सब्जियों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जनधन योजना के तहत खोले गए बचत खातों को पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं, सरकार ने तीर्थ यात्रा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली उड़ानों से अब 5 प्रतिशत ही टैक्स लेने का फैसला लिया है।