कृषि मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दी गई जानकारी में बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 20 लाख से ज्यादा अयोग्य लोगों को भुगतान किया गया है।
योजना के तहत 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। मतलब ये कि जो लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते, उन्हें भी किसान सम्मान निधि का पैसा मिल गया है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो इस पैसे को लौटाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए जानते हैं पैसे लौटाने के तरीके के बारे में।
आपको क्या करना होगा: जिस बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं, उस बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपको किसान सम्मान निधि की रकम जमा करानी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी पैसे वापस कर सकते हैं। इसके लिए https://bharatkosh.gov.in/ लिंक पर विजिट करना होगा।
इस लिंक पर क्विक पेमेंट विकल्प पर क्लिक करना होगा। जिससे एक नया पेज खुलेगा। अगले स्टेप में मिनिस्ट्री/ डिपार्टमेंट के सामने एग्रीक्लचर का चयन करना होगा। इसके बाद पेमेंट संबंधी स्टेप फॉलो कर आप पैसे रिफंड कर सकते हैं।
क्या है योजना: दरअसल, साल 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इस योजना में किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में सालाना 6 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
इसके तहत सीमांत या छोटे किसानों या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उन्हें साल में तीन बराबर-बराबर किस्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि दी जाती है।