PF New Rule: एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करने पर पीएफ ट्रांसफर करना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अब नौकरी बदलने पर PF को ट्रांसफर की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। 1 अप्रैल 2024 से पीएफ (Provident Fund) से जुड़ा नया नियम लागू हो गया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या पहली ही जॉब चेंज कर चुके हैं तो इस नियम को जानना जरूरी है।
आपको बता दें कि अभी तक नौकरी बदलते समय पीएम का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पुरानी कंपनी को एक फॉर्म भरकर देना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। जी हां, अब जब आप नौकरी बदलेंगे तो आपके पीएफ का पैसा खुद-ब-खुद ट्रांसफर हो जाएगा।
1 अप्रैल से लागू हुआ नया नियम
नए नियम के अनुसार, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ऑटोमैटिक यानी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके इलए फॉर्म 31 को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वित्तीय वर्ष 2024-25 में नौकरी बदलते हैं तो पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यानी पुरानी कंपनी का पैसा अपने आप आपकी नई कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा।
क्या है PPF अकाउंट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में आने वाली कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए EPF एक बचत योजना है। ईपीएफ स्कीम के अनुसार कर्मचारी और कंपनी (नियोक्ता) दोनों को इस योजना में बराबर का पैसा जमा करना जरूरी है। कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट पर इस पैसे को एक साथ निकाल सकते हैं। इसमें खुद कर्मचारी और कंपनी द्वारा जमा की जा रही कुल रकम और इस पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है।