आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी में से एक नए पोर्टल की शुरुआत करना भी शामिल है। वहीं इससे पहले टैक्सपेयर्स बैंकों की ओर से जारी सात तरह के डेबिट कार्ड में से किसी एक का उपयोग करके या एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से 16 नेट बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते थे।
वहीं कई ऐसे बैंक हैं, जिनकी ओर से यह सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इस कारण बहुत से टैक्सपेयर्स को कर भुगतान करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नए पोर्टल की शुरुआत के बाद, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट किया जा सकता है। नई सुविधा के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे-एट बैंक अकाउंट, UPI और RTGS, NEFT की मदद से पेमेंट किया जा सकता है।
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्स पेमेंट
टैक्सपेयर्स ई-पे टैक्स विकल्प का उपयोग करके या तो ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करके या लॉग इन किए बिना कर जमा कर सकते हैं। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर हर तरह के टैक्स का पेमेंट किया जा सकता है। यहां उन चार तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
- सबसे पहले e-filing portal पर लॉग इन करें
- अब ई-फाइल मेनू से ई-पे टैक्स विकल्प चुनें और न्यू पेमेंट विकल्प पर क्लिक करें
- टाइप ऑफ टैक्स का चयन कर आगे बढ़ें और AY 2023-24 सलेक्ट करके कांटीन्यू पर टैब करें।
- अब आपको 5 तरह के पेमेंट विकल्प- नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंट, RTGS/ NEFT और पेमेंट गेटवे दिखाई देंगे।
- इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करके आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
टैक्स भुगतान करने पर चार्ज
NSDL वेबसाइट से टैक्स का भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं है। वहीं ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल के माध्यम से कर जमा करने के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, लगाए जाने वाले शुल्क आपके द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, ऑथोराइज्ड बैंक के नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से टैक्स भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है।