आज देश का प्रत्येक नौजवान जो नौकरी रहा है वो अपने भविष्य यानी रिटायरमेंट की चिंता कर रहा है। इस कोरोना काल सभी ने सबक लिया है कि अपने वर्तमान के साथ-साथ भविष्य को भी सिक्योर करना काफी जरूरी है। ऐसे में सरकार की नेशनल पेंशन योजना काफी आइडियल पेंशन स्कीम है। जिसमें आपको तरह की सुविधाएं मिलती है। खासकर उन लोगों के लिए जोकि प्राइवेट नौकरी कर रही है।
इस पेंशन योजना को घर बैठे आराम से ऑनलाइन ले सकते हैं। बेहद आसान प्रोसेस से आप इस ऑनलाइन अकाउंट खोला जा सकता है। टैक्स डिडक्शन में भी आपकी मदद कर सकता है। 2 लाख रुपए की तक की छूट आराम से मिल सकती है। वहीं 80 सी तहत भी फायदा मिलता है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर घर बैठकर कैसे आराम से नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट खोल सकते हैं।
ऐसे खोला जा सकता है नेशनल पेंशन स्कीम में ऑनलाइन अकाउंट : – ऑनलाइन नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com पर जाएं।
– उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर फिल करना होगा।
– आपके मोबाइनल नंबर ओटीपी आएगा और उसे वेरिफाई करना होगा और बैंक अकाउंट की डिटेल भरना होगा।
– उसके बाद आपको अपने पोर्टफोलियो और फंड का सिलेक्शन करना होगा।
– आपको जिसको नॉमिनी बनाना है उसका नाम लिखना होगा।
– आपको अपने बैंक का कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
– उसके बाद आपको अपना इंवेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा।
– पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा और पेमेंट की रसीद भी दी जाएगी।
ऑनलाइन होगी केवाइसी : एनपीएस में निवेश के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाकर अपना पैन कार्ड को रजिस्टर्ड कर सकते ळैं। वहीं आप यहां आप अपने एनपीएस अकाउंट को नेटबैकिंग के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी हो जाएगी। रजिस्टर करने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की काफी जरुरत है। सभी डिटेल्स आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ मैच होना काफी जरूरी है। देश में ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा 22 बैंक दे रहे हैं। जिनकी जानकारी आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर मिल सकती है।
टैक्स पर मिलती है छूट : नेशनल पेंशन स्कीम से आप टैक्स छूट की भी सुविधा ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट दी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी ली जा सकती है। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं।