एक व्यक्ति वेतन, बचत खाते, सावधि जमा, गृह संपत्ति से किराया आदि से ब्याज और लाभ कमाता है। वहीं अगर यह आय कर के दायरे में आ जाता है तो लोग कर छूट के रास्ते तलाशने लगते हैं। वहीं सेविंग अकाउंट के ब्याज पर भी टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति पुरानी और मौजूदा आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनता है।
एक व्यक्ति के पास कर-छूट और कटौती को छोड़कर नई, रियायती आयकर व्यवस्था का विकल्प भी चुनने का विकल्प होता है। हालांकि व्यक्ति सेविंग अकाउंट के ब्याज पर कर छूट का दावा आयकर की धारा 80TTA के तहत कर सकता है। आइए जानते हैं कर छूट का दावा कौन-कौन कर सकता है और इसके लिए क्या नियम और शर्त आयकर विभाग की ओर से बताए गए हैं।
धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा कौन कर सकता है?
अगर आप वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए ITR दाखिल करते समय पुरानी, मौजूदा आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो आप बचत खाते के ब्याज पर 10,000 रुपए तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इस कटौती का दावा वे लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है। इसके अलावा, इस कटौती का दावा हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा किया जा सकता है।
धारा 80TTA के तहत कवर की जाने वाली आय पर दावा
बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में बचत खातों पर मिले ब्याज के लिए धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है। लेकिन अन्य सोर्स जैसे सावधि जमा, आवर्ती जमा, बांड आदि से अर्जित ब्याज के लिए, इस धारा के तहत कोई कटौती या कर छूट उपलब्ध नहीं है।
धारा 80TTA के तहत एक व्यक्ति बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर के सभी बचत खाते से अर्जित ब्याज के लिए अधिकतम 10,000 रुपए की कटौती का दावा कर सकता है।
धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा कैसे करें?
धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले वित्तीय वर्ष के दौरान सभी बैंक खातों और डाकघर बचत खातों से प्राप्त कुल ब्याज की गणना करने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए बचत खाते से प्राप्त कुल ब्याज को सकल कुल आय में जोड़ा जाएगा।
सकल कुल आय की जानकारी हो जाने के बाद आप धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं, उसी तरह जैसे आप धारा 80C, 80D आदि के तहत कटौती का दावा किया जाता है।
कौन धारा 80TTA के तहत छूट का दावा नहीं कर सकता है?
आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए धारा 80TTB के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है। इस धारा के तहत बचत बैंक खाते, सावधि जमा, आवर्ती जमा, डाकघर योजनाओं आदि से अर्जित ब्याज के लिए कटौती उपलब्ध है।