आजकल हर काम में तेजी का दौर है। लोग कई तरह के विकल्पों का उपयोग करते हैं। लाइफ को सुकून बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन लाइफ से सुकून ही गायब होता जा रहा है। मजबूरन आपको अपनी जिंदगी से लेकर हर चीज का बीमा कराने की जरूरत पड़ती है। कई बार बीमा कंपनी से भी आपको शिकायत रहती है और आप यह समझ नहीं पाते हैं कि अपनी समस्या के लिए किसके पास जाएं और कहां इसका सही ढंग से निदान हो पाएगा।

यदि किसी बीमा कंपनी या उसके किसी भी व्यवहार से आपको शिकायत है या आपके साथ कुछ धोखा हुआ है तो सबसे पहले आप बीमा कंपनी में ही जाकर वहां के सीनियर अफसरों से मिलें। अगर वहां आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो उनको ईमेल से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। लेकिन सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी साथ में जरूर भेजें। अगर आप स्वयं वहां जाकर शिकायत करते हैं तो उसकी पावती लेना न भूलें।

आम तौर पर शिकायतों के निवारण में 15 दिन का वक्त लगता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (insurance regulator, Insurance Regulatory and Development Authority of India), जिन्हें संक्षेप में IRDAI भी कहा जाता है, के पास जा सकते हैं।

इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करके या Complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल भेजकर शिकायत निवारण सेल से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही IRDA के ऑनलाइन पोर्टल पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। इसे एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS) कहा जाता है। किसी वजह से ऐसा नहीं होने पर आप IGMS बीमा कंपनियों के पास शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन गेटवे की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

अगर आपको बीमा कंपनी आपकी शिकायत पर आपको कोई पावती नहीं दे रही है तो आप ऑनलाइन पोर्टल आईजीएमएस का उपयोग करें।
आईजीएमएस विशिष्ट शिकायत आईडी असाइन, स्टोर और ट्रैक करता है तथा जरूरी सूचनाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके उपयोग का तरीका बड़ा आसान है। वेबसाइट https://igms.irda.gov.in/ पर जाएं। अपने क्रेडेंशियल दर्ज करके खुद को पंजीकृत करें। शिकायत दर्ज करने / उनकी स्थिति देखने के लिए पंजीकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते समय पॉलिसी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आप शिकायत के बारे में जानकारी जैसे पॉलिसी नंबर, बीमाकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता के संपर्क विवरण आदि देकर इस प्रणाली का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। IGMS के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत बीमाकर्ता के सिस्टम के साथ-साथ IRDAI रिपॉजिटरी में भी जाएगी।

यदि आप ऑनलाइन तरीके से काम करने में खुद को असहज पाते हैं तो ऑफ़लाइन मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। आप उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI),115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा, गच्चीबौली, हैदराबाद-500032 के पते पर पत्र भेज सकते हैं। इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं तब आप बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।