कई बार हम अपने बीमा कंपनी या बीमा ब्रोकर से परेशान होते हैं। जिनकी शिकायत को लेकर हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। पॉलिसी होल्डर को कई चीजों को लेकर अपने बीमा कंपनी से शिकायत हो सकती है, जैसे – दावों के निपटान में देरी, प्रीमियम पर विवाद, पॉलिसी के नियमों और शर्तों की गलत व्याख्या आदि। अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो आप बीमा कंपनी या बीमा ब्रोकर के खिलाफ बीमा लोकपाल में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बीमा लोकपाल नियम 2017 में संसोधन किया है। आइए जानते हैं कि बीमा लोकपाल में आप कैसे शिकायत कर सकते हैं।
क्या है बीमा लोकपाल जानिए – सरकार ने पॉलिसीहोल्डर्स की शिकायतों को निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिए बीमा लोकपाल की शुरुआत की थी। देश में कोई भी पॉलिसीधारक अगर किसी भी बीमा सेवा से नाखुश है और उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो वो बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकता है। अगर आपको भी अपनी बीमा कंपनी से कोई शिकायत है तो बीमा लोकपाल से उसकी शिकायत कर सकते हैं।
लेकिन इसके पहले आपको कुछ बातों को जान लेना जरूरी है. जैसे देश में कुल 17 बीमा लोकपाल कार्यालय मौजूद हैं, इसकी पूरी लिस्ट इनकी वेबसाइट https://www.policyholder.gov.in/hindi पर जाकर देख सकते हैं। आपको जिस बीमा कंपनी से शिकायत करनी है, उस क्षेत्र में आने वाले बीमा लोकपाल में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बीमा लोकपाल में शिकायत बिल्कुल फ्री है।
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें – अगर आप अपनी बीमा कंपनी की सेवाओं से खुश नहीं हैं तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधीकरण की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार टोल फ्री नम्बर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप complaints@irda.gov.in पर एक ई-मेल भेज सकते हैं। साथ ही अगर आपको बीमा लोकपाल में शिकायत करनी है तो आप IRDA की वेबसाइट पर दिए गए क्षेत्रीय कार्यालयों के ईमेल पर शिकायत कर सकते हैं।
कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट में कर सकते हैं शिकायत – अगर इन सभी तरीकों के बाद भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं हो पाता है तो आपके पास उपभोक्ता फोरम या सिविल कोर्ट में शिकायत करने का भी विकल्प है। आप उपभोक्ता मामलों के विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।