आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Income Tax Department ने कॉमन आईटीआर फॉर्म का प्रस्‍ताव पेश करने का मसौदा जारी किया गया है। आयकर विभाग ने ITR 7 को छोड़कर सभी आईटीआर फॉर्म को एक साथ मर्ज करने की योजना बनाई है। वहीं आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जारी रहेगा। अगर इस प्रस्‍ताव को पेश किया जाता है तो इनकम टैक्‍स भरने की जटिलता कम हो जाएगी और करदाता आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

1 नवंबर 2022 को जारी एक मसौदा के अनुसार, करदाताओं को यह सलेक्‍ट करने का विकल्‍प मिलेगा कि वह कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनान चाहते हैं। टैक्‍सपेयर्स प्रस्‍तावित आईटीआर फॉर्म 1 या आईटीआर 4 का चयन कर सकते हैं। वर्तमान में टैक्‍सपेयर्स को कानूनी नियम और इनकम के आधार पर आईटीआर फॉर्म 1 या आईटीआर 7 का चयन करना होता है, लेकिन एक फॉर्म का विकल्‍प आ जाने के बाद यह जटिलता खत्‍म हो जाएगी।

सीबीडीटी ने अपने ड्राफ्ट में कहा है कि वर्तमान ITR भरने के लिए अलग-अलग फॉर्म सलेक्‍ट करना होता है, जिस कारण आईटीआर फॉर्म भरने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में एक फॉर्म होने से आपको समय की बचत होगी और आसानी से आईटीआर भरा जा सकता है।

इसके बेनेफिट्स के बारे में जानकारी देते हुए सीबीडीटी ने कहा कि टैक्‍सपेयर्स को उन शेड्यूल को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, जो उन पर लागू नहीं होते हैं। इस ड्रॉफ्ट आईटीआर ड्राफ्ट में कहा गया है कि रिटर्न फाइलिंग सिस्टम पर फिर से विचार किया जाएगा।

कॉमन आईटीआर फॉर्म की योजना

  • इसके तहत कुल आय की गणना, बेसिक जानकारी, बैंक खातों की डिटेल और सभी करदाताओं के लिए लागू है।
  • आईटीआर करदाताओं द्वारा उत्तर दिए गए कुछ सवालो के आधार पर लागू शेड्यूल के साथ करदाताओं के लिए अनुकूलित किया गया है।
  • सवालों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर किसी सवाल का जवाब ‘नहीं’ है, तो इस प्रश्न से जुड़े अन्य सवाल उसे नहीं दिखाए जाएंगे।
  • लागू अनुसूचियों के संबंध में निर्देशों वाले रिटर्न दाखिल करने में सहायता के लिए निर्देश जोड़े गए हैं।
  • इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि किस सेक्‍शन के तहत कितनी प्राइज होगी।
  • इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोगों को अपने जानकारी अनुसार फाइल किया जा सके।