वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक है। ज्यादातर कर जमाकर्ता आखिरी तारीख के आसपास ही टैक्स र भरना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें किसी भी जुर्माने और परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार की ओर से व्यक्तिगत (Individuals)  और वेतन पाने वाले ऐसे लोग जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिए आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है जबकि जिन करदाताओं के खातों ऑडिट करने की जरूरत होती है उनके लिए इस डेडलाइन को 31 अक्टूबर रखा गया है।  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग माध्यमों से जनता से लगातार अपील करता रहा है कि आप डेडलाइन से पहले अपना आईटीआर जमा कराएं। समय से पहले आईटीआर दाखिल करने के कई सारे फायदे हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं।

जुर्माने से छुटकारा: आईटीआर जमा न करने पर आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, समय से आईटीआर न जमा करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234ए के लिए तहत आपकी ओर से भरे जाने वाले टैक्स पर ब्याज भी वसूली जा सकती है।

कानूनी कार्रवाही: अगर आप अपने आईटीआर को जमा करने में देरी करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपको कानूनी अडचनों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आईटी डिपार्टमेंट आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तो आप केस भी हो सकता है।

आसानी से लोन मंजूर: अगर आप समय से आईटीआर भरते हैं। फिर आपका लोन मंजूर होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। लोन के लिए आवेदन करने में आईटीआर एक अहम दस्तावेज होता है। अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं। फिर आपका लोन मंजूर होने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं।

जल्द वीजा: अधिकांश दूतावासों को वीजा के लिए आवेदन करते समय लोगों को अपना आईटीआर जमा करने की आवश्यकता होती है। टैक्स फाइलिंग का साफ-सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड होने से वीजा आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है।