अगर आप पेंशनर हैं और आपने नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किया है तो बता दें कि एनपीएस के 4 बड़े नियमों में बदलाव किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) और इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने हाल ही में एनपीएस से जुड़े सब्सक्राइबर और पेंशनर्स के बदलाव के बारे में जानकारी दी है।
अगर आप रिटायर हो रहे हैं और एनपीएस में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इन ताजा बदलावओं के बारे में जरूर जानना चाहिए। इन बदलाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जा रही है। आइए जानते हैं इन चेंजेज के बारे में पूरी डिटेल।
1 अक्टूबर से बदल रहा NPS ई-नॉमिनेशन प्रोसेस
पेंशन नियामक ने हाल ही में सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों दोनों के लिए ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रवाह को संशोधित किया है। नई प्रक्रिया के अनुसार, नोडल कार्यालय के पास एक बार ई-नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। यदि नोडल कार्यालय अपने आवंटन के 30 दिनों के भीतर अनुरोध के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता है, तो रिक्वेस्ट केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) सिस्टम में स्वीकार किया जाएगा।
PFRDA ने पिछले महीने जारी एक सर्कुलर में कहा था कि रिवाइज्ड प्रोसेस फ्लो मौजूदा ई-नामांकन पर भी लागू होगा, जो अभी भी अनधिकृत हैं। यह संशोधन एक अक्टूबर से प्रभाव में आएगा। एक NPS सब्सक्राइबर को पेंशन स्कीम योजना के तहत साइन अप करते समय नांमाकन करना जरूरी है।
मैच्योरिटी पर सालाना योजना खरीदते समय कोई अन्य फॉर्म नहीं
NPS निवेशकों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, IRDAI ने मैच्योरिटी पर वार्षिकी उत्पादों को खरीदने के लिए एक अलग प्रस्ताव फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले, एनपीएस निवेशकों को पेंशन प्राप्त करने के लिए एक वार्षिकी योजना खरीदने के लिए पीएफआरडीए को एक एक्जिट फॉर्म और जीवन बीमा कंपनी को एक विस्तृत प्रस्ताव फॉर्म जमा करना पड़ता था। लेकिन अब एक्जिट फॉर्म को ही वार्षिकी योजना का फॉर्म माना जाएगा।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना
बीमा नियमायक ने पेंशनर्स और बीमा कंपनियों के लिए पेंशन योजना को आसान बनाने के लिए जीवन प्रमाण के सत्यापन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण अपनाने की भी सलाह दी है। IRDAI ने स्पष्ट किया है कि उत्तरजीविता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल माध्यमों से लिया जा सकता है।
एनपीएस टियर -2 खाताधारक क्रेडिट कार्ड से भुगतान नहीं किया जा सकता
एनपीएस टियर -2 खाताधारकों को अब 3 अगस्त, 2022 से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति नहीं है। पीएफआरडीए ने पिछले महीने एक सर्कुलर में कहा था कि सभी पीओपी को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस के टियर-II खाते के भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करना बंद कर दें। हालांकि टियर-1 के खाताधारक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं।