Income Tax Return Rule Change: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई या ई- वेरीफाई कराने की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया है। इससे पहले यह अवधि 120 दिन थी। 29 जुलाई, 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, अब करदाताओं को आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई- वेरीफाई करना होगा। ये फैसला केवल उन्हीं करदाताओं पर लागू होगा, जो 1 अगस्त के बाद अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आईटीआर डेटा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के संबंध में एक निर्णय लिया गया है और इसकी अधिसूचना जारी की गई है जोकि 1 अगस्त से प्रभावी हो गई है। इसके बाद आईटीआर का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड करने के बाद 30 दिन के अंदर ही उसको ई- वेरीफाई करना होगा।
वहीं, डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि जिन लोगों ने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दिया है। उनके लिए अभी भी यह अवधि पहले की तरह 120 दिन की रहेगी।
आईटीआर भरने पर देना होगा जुर्माना
अब जो भी करदाता 1 अगस्त के बाद आईटीआर भरेगा, उसे नियमों के मुताबिक जुर्माना देना होगा। यह आपकी कमाई के हिसाब से लिया जाता है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख से अधिक है, तो आपको 5 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
5.5 करोड़ के पार आईटीआर भरने वालों की संख्या
देश में बड़ी संख्या में लोगों ने आईटीआर जमा किया है। इनकम टैक्स के आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई को आईटीआर जमा करने वाले लोगों की संख्या 68 लाख के पार पहुंच गई। बता दें, 30 जुलाई को 57 लाख और 29 जुलाई को 43 लाख आईटीआर जमा किए गए थे।