वैसे तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम आम लोगों के काफी फायदे का सौदा साबित हो रही है। बीते कुछ वर्षों में इन स्कीम में मिलने वाला रिटर्न कम हुआ है, उसके बाद भी निवेशकों में इन योजनाओं में दिलचस्पी कम नहीं हुई है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इन स्मॉल सेविंग स्कीम में देश के केंद्रीय मंत्रियों ने भी निवेश किया हुआ है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया हुआ है।
स्मृति ईरानी ने पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करीब-करीब 20 लाख रुपए का इंवेस्टमेंट किया हुआ है। जिसे बैंक से भी खरीदा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे एसबीआई से खरीदा है। वहीं उनके पति ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश किया हुआ है। जिसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं। यह पूरी जानकारी स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दी थी। अगर आप भी अपना रुपया सुरक्षित और सरकारी स्कीम में लगाना चाहते हैं तो पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें कई तरह के बेनिफिट भी मिल सकते हैं।
कौन लोग खोल सकते हैं पीपीएफ में अकाउंट
इस स्कीम में कोई भी अपना अकाउंट खोल सकता है। जिसे पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं भी खुलवाया जा सकता है। यहां तक कि आप अपने बच्चे नाम भी पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। नाबालिग बच्चे की उम्र 18 साल से कम होना जरूरी है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देकर उसे मेजर करा सकते हैं। जिसका बाद बच्चा अपने अकाउंट को खुद हैंडल कर सकता है।
500 रुपए होती शुरुआत
पीपीएफ में आप कम से कम 500 रुपए के साथ निवेश की शुरूआत कर सकते हैं। अधिकतम 1.5 रुपए जमा कर सकते हैं। यह निवेश एक साल के लिए है। इस पर आप टैक्स में भी लाभ उठाया जा सकता है। वहीं आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता है। आपको बता दें कि ऐसी स्कीम की ब्याज में हर तीसरे महीने में बदलाव होता रहता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में पीपीएफ पर सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
लोन की भी मिलती है सुविधा
आप पीपीएफ अकाउंट के बदले में लोन लेने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है उसके खत्म होने से लेकर पांचवें फाइनेंशियल ईयर समाप्ति तक पीपीएफ पर लोन लिया जा सकता है। अकाउंट होल्डर निवेश राशि का 25 फीसदी तक लोन लिया जा सकता है।
खाताधारक की मृत्यु पर पीपीएफ खाते का क्या होता है
पीपीएफ खाताधारक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के मामले में, नॉमिनेटिड व्यक्ति को अपने नाम पर अकाउंट ट्रांसफर करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक नामांकित व्यक्ति पीपीएफ खाते में कोई योगदान नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर राशि नहीं निकाली जाती है, तो खाते में मृत्यु के बाद भी ब्याज मिलता रहेगा।
क्या पीपीएफ खाते में मैच्योरिटी के बाद ब्याज मिलता है?
पीपीएफ खातों में खाता खोलने की तारीख से 15 साल का न्यूनतम लॉक-इन होता है। PPF अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर होने के बाद, खाताधारकों के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला यह वे अपने पीपीएफ खाते में जमा हुई पूरी रकम को निकाल सकते हैं। दूसरा यह कि वो वे अपने पीपीएफ खाते को और 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इससे वे योगदान करना जारी रख सकेंगे और अपने कुल पीपीएफ बैलेंस पर ब्याज अर्जित कर सकेंगे। लेकिन विस्तार के लिए आवेदन पीपीएफ खाते की परिपक्वता के 1 साल के भीतर किया जाना चाहिए।
