PPF, NPS और SSY: सरकार की ओर से सेविंग और इनकम टैक्स बचत के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं। ऐसी ही कुछ स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना है। ये तीनों स्कीम छोटी बचत योजना है और इसमें सालाना आधार पर सेविंग करने से इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आपने भी इनमें से किसी स्कीम में इंवेंस्ट किया हुआ है तो आपको 31 मार्च 2022 तक इन स्कीम के अकाउंट में सालाना जमा होने वाला मिनिमम अमाउंट जमा करा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और इसे दोबारा रिओपन कराने में फाइन देना होगा और कागजी कार्रवाई करनी होगी।

तीनों योजनाओं में मिलता है ये फायदा – पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सालाना आधार पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा मिलती है ।

वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए सालाना 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना में किया गया निवेश इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है।

PP,NPS और SSY में कितने रुपये करने होते हैं जमा – पब्लिक प्रोविडेट फंड में सालाना मिनिमम 500 रुपये जमा करने होते हैं। इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम में सालाना आधार पर मिनिमम 1000 रुपये जमा करने होते हैं अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 100 रुपये का फाइन देना होता है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये जमा करने होते हैं अगर ऐसा नहीं किया जात तो 50 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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इन तीनों ही योजना में अगर एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम बैलेंस जमा नहीं कराया जाता तो ये अकाउंट बंद हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें दोबारा चालू कराने के लिए फाइन तो देना ही होता है साथ में केवाईसी सहित दूसरी कई कागजी कार्रवाई करनी होती है। ऐसे में अगर आप किसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च 2022 तक मिनिमम बैलेंस जरूर जमा करा दें।