केंद्र सरकार ने सिर्फ किसानों या गरीबों एवं इनफॉर्मेल सेक्‍टर में काम करने वाले लोगों के लिए ही नही बल्‍कि छोटे दुकानदार एवं कारोबारि‍यों के लिए पेंशन स्‍कीम शुरू की हुई है। शर्त यह है कि उन्‍हें जीएसटी के तहत रजिस्‍टर्ड होना चाहिए। इस स्‍कीम का नाम पीएम कर्म योगी मानधान योजना ( PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2021 ) है। आप इस योजना का लाभ रोज दो रुपए से कम का प्रीमियम चुकाने से उठा सकते हैं। मेच्‍योरिटी के बाद आपको हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी । आइए आपको भी बताते हैं कि इस योजना के बारे में।

कब हुई थी इस योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई 2019 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस योजना के तहत देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्‍टर्ड हैं और जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में रजिस्‍ट्रेशन कराने के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्रों को काम सौंपा गया है।

कौन लोग उठा सकते हैं लाभ
इस योजना के लिए नोडल अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआर्असी को बनाया गया है। इस योजना में आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों एवं व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जिसके बाद बेनिफ‍िश‍िरी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हजार की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। इसके लिए 18 वर्ष की उम्र वालो को न्यूनतम 55 रुपए का प्रीमियम का भुगतान हर महीने करना होगा। जबकि 40 वर्ष की उम्र वालों को अधिकतम 200 रूपए का हर महीने प्रीमियम भुगतान करना होगा।

इन बातों का रखें ध्‍यान

  • योजना में आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हज़ार की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसानो को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना को 50 फीसदी तक फाइनेंस किया जा रहा है।
  • योजना के अन्तर्गत सभी आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे।
  • केन्द्र सरकार द्वारा योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद दिए जाएंगे।
  • योजना के तहत जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगी।
  • सरकार द्वारा पेंशन अमाउंट हर महीने लाभार्थी के अकाउंट में आएगी।

यह जरूरी है डॉक्‍युमेंट्स

  • योजना में आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना में आवेदन वही लोग कर सकते हैं जो भारत में ही कारोबार तथा व्यापार करते है।
  • भारत से बाहर व्यापार करने वाले छोटे कारोबारी तथा व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
  • जीएसटी पंजीकरण संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इस तरह से कर सकते हैं आवेदन

  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना होगा।
  • जरूरी डॉक्‍युमेंट्स सीएससी एजेंड के पास जमा कर दें, जन सेवा केंद्र अधिकारी आपका ऑनलाइन फॉर्म भर देगा।
  • आवेदन पत्र भरने के पश्चात आपको फाइनल रूप से जमा किया गया आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
  • उसको भविष्य के लिए संभाल कर रखें तथा योजना के सभी लाभों को प्राप्त करें |