सरकार ने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ने का आखिरी मौका दिया है। जिसकी मियाद 30 जून को खत्म होने जा रही है। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर 20 फीसदी की दर से टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं आपके सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन भी रुक सकता है। आपका पैन इनवैलिड करार हो जाएगा। इन सब बातों का यही मतलब है कि अगर आपका पैन कार्ड बैंक के पास नहीं है तो आपसे नियमों से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आज ही कर लें।
जानकारों के अनुसार अगर 30 जून तक आपका पैन को आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट यानी किसी काम का नहीं रहेगा। आयकर कानून के मुताबिक इसका यह होगा आपका टीडीएस 20 फीसदी ज्यादा कटेगा। अगर आपके अकाउंट कमें 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिलता है, तो उसपर 20 फीसदी टैक्स काटा जाएगा।
बैंक केवाईसी में होगी प्रॉब्लम : जानकारी के अनुसार पैन और आधार कार्ड लिंक ना होने पर यह मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। जिसकी वजह से आपके केवाईसी में प्रॉब्लम आएगी। जिसकी वजह से आपके बैंक से ट्रांजेक्शन रुक सकता है। वहीं आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय अकाउंट माना जाएगा। आपका बैंक अकाउंट तब तक चालू नहीं होगा जब तक आप बैंक को अपना वैलिड पैन कार्ड मुहैया नहीं करा दे। ऐसे में आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करना ही होगा।
इस तरीके से पैन को आधार से लिंक करें : – आपको इनकम टैक्स की नई वेबसाइट http://www.incometax.gov.in. पर जाना होगा।
– ‘Our services’ पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
– PAN और Aadhaar नंबर एंटर करें, याद रहे आधार और पैन पर नाम एक ही होना चाहिए।
– अगर आपके आधार पर जन्म का साल है तो बॉटम में एक छोटे बॉक्स पर क्लिक करना है।
– इसके बाद ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा।
– ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका पैन आधार कार्ड आपस में लिंक हो जाएगा।