नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) रिटायमेंट पर लोगों को पेंशन का लाभ देने वाली योजना है। इसके तहत एक निश्चित राशि का निवेश कर कोई भी व्‍यक्ति निश्चित पेंशन का लाभ प्राप्‍त कर सकता है। इसके तहत नॉमिनी जोड़ने का भी ऑप्‍शन दिया जाता है, लेकिन अगर आपने नॉमिनी एड नहीं किया है, तो क्‍लेम संबंधी कई दिक्‍कते आती है। हालाकि इसके बिना भी डेथ क्‍लेम किया जा सकता है।

NPS एक स्वैच्छिक योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो निवेशकों को उनके करियर के दौरान सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन एकत्र करने में सहायता कर सकती है। इस योजना के तहत कमाई के दौरान निवेशक एक हिस्‍सा जमा कर रिटायरमेंट पर लाभ पाया जा सकता है। खाताधारकों और आपके कानूनी उत्तराधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में जमा की गई राशि से वार्षिकी भी मिलेगी।

PFRDA (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम 2015 और संशोधनों के तहत, ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, ग्राहक की कुल अर्जित पेंशन संपत्ति (100 प्रतिशत एनपीएस कॉर्पस) नामितों या कानूनी उत्तराधिकारियों को लागू होने पर वितरित की जाएगी। हालाकि अगर एनपीएस खाता धारक की बिना नामांकन ऐड के ही मौत हो जाती है तो पेंशन राशि का भुगतान परिवार के सदस्‍यो को संबंधित राज्‍य के राजस्‍व अधिकारियों द्वारा जारी कानूनी उतराधिकारी प्रमाण पत्र या न्‍यायालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।

कैसे किया जा सकता है डेथ क्‍लेम

ऐसे मामलों में जहां कोई कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति मौजूद है, वे सहायक दस्तावेज, जैसे कि ग्राहक का मृत्यु प्रमाण पत्र, केवाईसी दस्तावेज और बैंक खाते के विवरण के साथ पूरी तरह से भरा हुआ मृत्यु निकासी फॉर्म जमा करके एनपीएस क्‍लेम कर सकते हैं।

  • डेथ रिटर्न फॉर्म में सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई की एक सूची होती है।
  • वार्षिकी का दावा करने के लिए, मृत ग्राहक के नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को कई सहायक दस्तावेजों, जैसे केवाईसी दस्तावेज, ग्राहक का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक उचित रूप से भरा हुआ मृत्यु निकासी फॉर्म जमा करना होगा।
  • यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति पंजीकृत हैं, तो उन्हें निकासी फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा।
  • अगर कोई नॉमिनी या नॉमिनी एनपीएस कॉर्पस का दावा नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें त्याग पत्र भरना और जमा करना होगा।
  • इसके अलावा, एनपीएस लाभों का दावा करने वाले नामांकित व्यक्ति को एक बांड जमा करना होगा।
  • नामांकित व्यक्ति अपना निकासी फॉर्म जमा करेगा यदि एक नामांकित व्यक्ति प्रमुख है और दूसरा नाबालिग है। नाबालिग की ओर से, निकासी फॉर्म और नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र अभिभावक द्वारा जमा किया जाएगा।