उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत की हुई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार गरीब किसानों को सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सेलेक्टिड प्राइवेट अस्पतालों में 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस योजना से गरीबों और किसानों को किस तरह का फायदा मिलता है। साथ ही इस योजना का फायदा कैसे उठाया जा सकता है।
योजना के उद्देश्य
- समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों की कठिनाइयों को कम करने और उनके रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए।
योजना की विशेषताएं
- योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता में लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- किसान या उसके परिवार के सदस्य को 2.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है।
- योजना के तहत दुर्घटना में फ्रैक्चर होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत राज्य के बाहर दुर्घटना होने पर भी लाभार्थियों को पूरा लाभ प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना लाभार्थियों को कैशलेस उपचार के तहत सुविधा प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत, सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के बीमा देखभाल कार्ड प्रदान किए जाते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
- मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लिया जा सकता है।
- इस योजना के तहत किसी जंगली जानवर द्वारा या सांप के काटे या किसी शारीरिक क्षति की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत लाभ
- परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में, बीमा कंपनी 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज वहन करेगी।
- दुर्घटना की स्थिति में, लाभार्थी 2.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, यदि आवश्यक हुआ तो अंतिम संस्कार के खर्च के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
- किसान सभी सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के तहत लगभग 1540 अस्पताल कैशलेस उपचार हैं।
- दुर्घटना के रोगियों को 25,000 रुपए तक के प्राथमिक उपचार की सुविधा सभी नजदीकी अस्पतालों में दी जाती है।
- साथ ही राज्य के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को भी कवर किया जाएगा।
नोट: यह सुविधा केवल चुनिंदा अस्पतालों में बीमा देखभाल कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से जांच करनी चाहिए।
कौन कौन होंगे पात्र
- किसान उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करते समय किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 75,000 रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास बैंक खाता होना चाहिए।
- किसानों को खतौनी में खाताधारक या सह खाताधारक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए।
किन डॉक्युमेंट की होती है जरुरत
- पता प्रमाण के लिए आधार संख्या, कानूनी पासपोर्ट, उपयोगिता बिल, संपत्ति कर बिल, आदि की जरुरत होगी।
- आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जरुरत होगी।
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
- वारिस सर्टिफिकेट की कॉपी
- एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी
- आवेदक राशन कार्ड की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र की प्रति
- पत्र खसरा खतौनी
- बैंक पासबुक की कॉपी
- विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति (यदि आवश्यक हो)
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि लागू हो)