आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग लोन लेते हैं, जिसे चुकाने के लिए उन्‍हें हर महीने ईएमआई देनी पड़ती है। अगर समय से EMIs नहीं भरी जाती है तो बैंक या फाइनेंस संस्‍था जुर्माना भी लगा सकता है। इसके साथ ही कुछ किस्‍त की चूक करने पर लोन की रिकवरी के लिए संपत्ति की निलामी भी कर सकता है।

ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल होगा कि अगर लोन लेने वाले व्‍यक्ति की मौत हो जाती है तो बैंक क्‍या कदम उठाती है और लोन की रकम कैसे और किससे वसूल करेगा। बैंकों की ओर से जानकारी दी जाती है कि अगर किसी की लोन की रकम चुकाने से पहले ही मौत हो जाती है तो उसके सहयोगी व्‍यक्ति, गारंटर या कानूनी उत्तराधिकारी से राशि की वसूली कर सकता है।

हालांकि लोन की रिकवरी, लोन के नेचर, लोन के प्रकार पर निर्भर करता है कि लोन की वसूली किससे की जा सकती है। पर्सनल लोन एक असुरक्षित लोन है, इसलिए बैंक कानूनी उत्तराधिकारियों या मृत उधारकर्ता के जीवित सदस्यों से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकते हैं।

इस प्रकार के लोन में किसी तरह का कोलटेलर नहीं होता है। इस कारण कोई भी बैंक व्‍यक्ति की संपत्ति और बचत को सेल या सीज नहीं कर सकता है। ऐसे में बैंक की ओर से इस तरह के लोन की राशि को एनपीए यानी कि बट्टे खाते में डाल देता है। यानी कि यह रकम किसी से भी नहीं वसूल की जा सकती है, यह सीधा बैंक को नुकसान होगा।

हालांकि पर्सनल लोन के मामले में कोई सह आवेदक या सह-हस्‍ताक्षरकर्ता है तो यह लोन की रकम उसपर ट्रांसफर कर दी जाती है। अन्‍य असुरक्षित लोन जैसे क्रेडिट कार्ड लोन के मामले में भी यही नियम लागू होता है।

वर्तमान में असुरक्षित लोन बीमा कवर के साथ आता है, जो लोन की राशि को कवर करता है और लोन की चुकौती अवधि तक वैध रहता है। उधारकर्ता की मौत के मामले में बीमा से ही लोन की राशि की वसूली की जाती है। लोगों को लोन लेने के दौरान ही बीमा के भी प्रीमियम का भुगतान करना होता है।

होम लोन लेने वाले व्‍यक्ति की मौत के बाद कौन चुकाता है रकम

अगर किसी व्‍यक्ति ने होम लोन लिया है और उसकी लोन चुकाने से पहले ही मौत हो जाती है तो कर्जदाता बैंक आमतौर पर लोन के सह-आवेदक की जांच करता है और सह आवेदक लोन का भुगतान नहीं कर सकता है, तो बैंक परिवार के सदस्‍यों, कानूनी वारिसों या गारंटर से संपर्क करता है। अगर इनमें से कोई लोन की राशि नहीं चुकाता है तो कर्जदाता बैंक उसकी संपत्ति को जब्‍त करने और बेचने की कार्रवाई शुरू करता है।

कार लोन लेने वाले व्‍यक्ति की मृत्‍यु के बाद लोन कौन चुकाता है

जब उधारकर्ता की मृत्यु के कारण कार लोन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा इसे चुकाने के लिए कहा जाता है। अगर कानूनी उत्तराधिकारी मना कर देता है, तो कर्जदाता बकाया राशि की वसूली के लिए कार को जब्त कर लेता है और नीलाम की कार्रवाई करता है।