अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिफंड फाइल किया है और अभी तक आपके खाते में रकम नहीं आई है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यहां आपको कई ऐसे कारण बताए गए हैं, जिसकी वजह से आपका आईटीआर पेंडिंग है। आइए जानते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या है वजह?
चेक करें कि आयकर विभाग की ओर से ITR जारी किया गया है या नहीं
सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आयकर विभाग की ओर से आगे बढ़ाया गया है कि नहीं। आयकर विभाग की अनुमति या प्रॉसेस से आपको रिफंड नहीं मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के मंजूरी देने के बाद ही आप रिफंड पाने के हकदार होंगे। अगर टैक्स विभाग कहता है कि कोई रिफंड पेंडिंंग नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
टैक्स रिफंड का स्टेटस करें चेक
टैक्सपेयर्स को रिफंड के स्टेटस की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर आयकर की ओर से आपका रिफंड आगे बढ़ा दिया गया है और रिफंड अभी तक नहीं मिला है तो आपको रिफंड का स्टेटस चेक कर जानकारी लेनी चाहिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट या NSDL वेबसाइट पर रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
NSDL की वेबसाइट पर कैसे चेक करें ITR स्टेटस
- सबसे पहले tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html की वेबसाइट पर जाएं।
- अपना पैन और असेसमेंट ईयर दर्ज करें।
- कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- कुछ समय बाद आपके स्क्रीन पर रिफंड के स्टेटस की जानकारी हो जाएगी।
बैंक खाते का पूर्व-सत्यापन
अगर आपका बैंक खाता सत्यापित या वेरिफाई नहीं है तो भी आपका रिफंड पेंडिंग हो सकता है। इसके साथ ही अगर बैंक से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया गया है तो भी आपके खाते में रिफंड का पैसा अटक सकता है।
कैसे चेक करें आपका बैंक खाता पूर्व-सत्यापित है या नहीं?
- सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉग इन करें।
- एक बार जब आप अपने खाते में लॉग इन कर लेते हैं, तो ‘माई प्रोफाइल’ पर क्लिक करें और ‘मेरा बैंक खाता’ विकल्प चुनें।
- अब आप अपने बैंक के सत्यापन की जानकारी ले सकते हैं।
बकाया होने पर भी रिफंड में हो सकती है देरी
अगर आपका पिछले वित्त वर्ष के दौरान कोई रकम बकाया है, जिसे आपने नहीं चुकाया है तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से आयकर रिफंड जारी करने में देरी हो सकती है। साथ ही आयकर विभाग नियम के तहत आपके बकाया पैसे की कटौती करके बचा हुआ रिफंड खाते में ट्रांसफर करेगा।