कोरोना काल में सरकार की ओर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मामले में सरकार की ओर से काफी राहत दी गई है। अब ऐसे लोगों को 30 जून तक रिटर्न फाइल करना होगा जिन्होंने दो फाइनेंशियल ईयर से रिटर्न फाइन नहीं किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन लोगों का टीडीएस डबल काटा जाएगा। वैसे सरकार की ओर से 2020-21 का रिटर्न फाइल करने वालों को 30 सितंबर तक की राहत दी है। लेकिन दो सालों से जो रिटर्न भरने में आनाकानी कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाने को मजबूर हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में नया ई–फाइलिंग पोर्टल लागू हो गया है।
फाइनेंस एक्ट के नियमों के अनुसार जिन लोगों ने दो सालों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और दोनों सालों का टीडीएस या टीसीएस 50000 रुपए से ज्यादा था जतो ऐसे में मामलों में एक जुलाई से उनका टीडीएस मौजूदा प्रभावी दर दोगुना या 5 फीसदी दो भी ज्यादा होगा काट लिया जाएगा। नए रूल्स के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206एबी के तहत यह लागू किया गया है।
इन लोगों पर लागू नहीं होंगे नए नियम : वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स के सेक्शन 206एबी यह रूल सेक्शन 192 के तहत सैलरी, 192ए के तहत कर्मचारियों के बकाए के भुगतान, 194बी के तहत लॉटरी, क्रॉस वर्ड में जीती गई रकम, घोड़े की रेस में जीती गई रकम, 194एलबीसी के तहत सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में निवेश से हासिल इनकम और कैश विड्रॉल पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा भारत में स्थायी प्रतिष्ठान न रखने वाले नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर पर भी यह रूल लागू नहीं होंगे। अगर दोनों सेक्शन 206एए (पैन न रहने की स्थिति में ज्यादा टीडीएस रेट) और 206एबी लागू होता है तो टीडीएस रेट ऊपर बताई दरों से ज्यादा लगाया जाएगा। साथ ही सेक्शन 206सीसी और 206सीसीए में भी ज्यादा टीसीएस काटा जाएगा।